विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 20, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Delhi News: मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया समेत तीन को किया आरोपमुक्त

By Pradeep Kumar ChauhanEdited By:
Published: Sat, 20 Aug 2022 02:44 PM (IST)Updated: Sat, 20 Aug 2022 08:33 PM (IST)

Delhi News शर्मा ने दावा किया था कि 14 अक्टूबर 2013 को प्रमुख अखबारों में छपी खबरों में केजरीवाल ने ...और पढ़ें

Delhi News: फैसले के बाद कोर्ट ने सभी को 10 हजार रुपये के बांड भरने के निर्देश दिए।
Delhi News: फैसले के बाद कोर्ट ने सभी को 10 हजार रुपये के बांड भरने के निर्देश दिए।

नई दिल्ली [गौरव बाजपेयी]। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व आप कार्यकर्ता और वकील सुरेंद्र शर्मा की मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व आप नेता योगेन्द्र यादव को दोषमुक्त करार दिया है। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी विधि गुप्ता आनंंद ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल नहीं हुआ कि अमुख नेताओं द्वारा दिए गए बयान से उनके या उनके परिवार की मानहानि हुई है।

वकील सुरेंद्र कुमार शर्मा ने आरोप लगाया था कि 2013 में आम आदमी पार्टी ने उनसे संपर्क किया था और चुनावों में हिस्सा लेने को कहा । शर्मा का कहना था कि केजरीवाल उनके सामाजिक कार्यों से खुश थे। शर्मा ने दावा किया था कि 14 अक्टूबर 2013 को प्रमुख अखबारों में छपी खबरों में केजरीवाल ने उनके खिलाफ अपमानजनक और खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था। जिससे बार एसोसिएशन और समाज में उनके सम्मान को नुकसान पहुंचा था। सुरेंद्र शर्मा को पहले शाहदरा विधानसभा से आम आदमी का टिकट दिया गया था लेकिन बाद में उनका टिकट काट दिया गया।

इन तीनों से जब टिकट काटने की वजहों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सुरेंद्र शर्मा पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं जिसके चलते टिकट नहीं दी जा सकती। तीनों के इन्हीं बयानों के खिलाफ सुरेंद्र शर्मा ने आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। सुरेंद्र शर्मा कड़कड़डूमा कोर्ट में वकालत करते थे। शर्मा की नवंबर 2020 में मृत्यु हो गई थी जिसके बाद उनके भतीजे योगेश गौर इस मामले की पैरवी करने की अपील की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।

सत्र न्यायालय में अपील करेंगे योगेश गौर

एसीएमएम कोर्ट द्वारा आरोपितों को आरोपमुक्त किए जाने के बाद सुरेंद्र शर्मा के भतीजे योगेश गौर ने बताया कि वह सत्र न्यायालय में मामले की अपील करेंगे। फैसले के बाद कोर्ट ने सभी को 10 हजार रुपये के बांड भरने के निर्देश दिए।