Move to Jagran APP

भाजपा की मांग- सोमनाथ भारती को पार्टी से बाहर करें केजरीवाल, AAP बोली- नहीं हुआ न्याय

पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती मामले में आम आदमी पार्टी (आप) ने बयान जारी किया है। आप ने कहा कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और न्यायपालिका में पूर्व विश्वास रखते हैं। हालांकि हमें लगता है कि इस मामले में सोमनाथ भारती के साथ अन्याय हुआ है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Sun, 24 Jan 2021 09:46 AM (IST)Updated: Sun, 24 Jan 2021 09:46 AM (IST)
भाजपा की मांग- सोमनाथ भारती को पार्टी से बाहर करें केजरीवाल, AAP बोली- नहीं हुआ न्याय
पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की फाइल फोटो

नई दिल्ली, जेएनएन। अदालत द्वारा विधायक सोमनाथ भारती को सजा सुनाने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल से इन्हें आम आदमी पार्टी (आप) से निकालने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आप विधायक पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। इसके साथ ही अफ्रीकी मूल की महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने और पुलिस के अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने जैसे कई मामले दर्ज किए गए हैं।

loksabha election banner

आदेश गुप्ता ने कहा कि कई अन्य आप नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आप नेतृत्व इन्हें बचाती रही है।

हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, लेकिन सोमनाथ मामले में न्याय नहीं हुआ-आप

वहीं, दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती मामले में आम आदमी पार्टी (आप) ने बयान जारी किया है। आप ने कहा कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और न्यायपालिका में पूर्व विश्वास रखते हैं। हालांकि हमें लगता है कि इस मामले में सोमनाथ भारती के साथ अन्याय हुआ है।

पार्टी का कहना है कि सोमनाथ एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र में सभी से प्यार करते हैं। वह अपने लोगों के लिए 24 घंटे काम करते हैं। मगर आज उनके निर्वाचन क्षेत्र में लोग काफी दुखी हैं क्योंकि उनकी सजा की खबर फैल रही है। सोमनाथ अपील दायर कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि अपील के स्तर पर उसके साथ न्याय किया जाएगा।

बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने दो साल कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा दी है। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई, क्योंकि इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। भारती व कई अन्य के खिलाफ 2016 में एम्स के सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट करने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। शुक्रवार को विशेष अदालत ने अन्य आरोपितों को तो बरी कर दिया था, लेकिन सोमनाथ भारती को दोषी करार दिया गया

Coronavirus: निश्चिंत रहें पूरी तरह सुरक्षित है आपका अखबार, पढ़ें- विशेषज्ञों की राय व देखें- वीडियो


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.