यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 26, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Anti Sikh Riots 1984: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ अदालत ने जारी किया समन, 5 अगस्त को होना है पेश
आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख सुरक्षाकर्मियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद हुए दंगे ...और पढ़ें

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ समन जारी किया है।
अदालत ने टायलर को पांच अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। इस तरह अब जगदीश टाइटलर को अदालत में पेश होना होगा।
CBI ने दायर की थी चार्जशीट
इससे पहले सीबीआई ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की थी। यह चार्जशीट सीबीआई ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश गुरुद्वारा अग्निकांड में दायर की थी।1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में अप्रैल माह में जगदीश टाइटलर अपनी आवाज का सैंपल देने के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए थे।
सीबीआई द्वारा पुल बंगश इलाके में 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में अपनी आवाज का नमूना दर्ज करने के लिए तलब करने पर कांग्रेस नेता सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पहुंचे, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। उनकी आवाज के नमूने की जांच CFSL की टीम लेगी।
साल 2015 में फिर से शुरू हुई जांच
आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख सुरक्षाकर्मियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद हुए दंगे के दौरान दिल्ली में 2,100 सहित पूरे भारत में लगभग 2,800 सिख मारे गए थे। सीबीआई ने पहले इस मामले में कांग्रेस नेता को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन 4 दिसंबर, 2015 के आदेश के बाद जांच फिर से शुरू की।
