Delhi Airport Guidelines : कंटेनमेंट जोन के लोग नहीं कर सकेंगे हवाई यात्रा, पढ़ें- ये जरूरी गाइडलाइन
Delhi Airport Guidelines यात्रियों को परेशानी न हो। यात्रियों को यात्रा के समय से दो घंटे पूर्व एयरपोर्ट पहुंचना होगा। इसके साथ अन्य जरूरी चीजों पर भी ध्यान देना होगा।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi Airport Guidelines : दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने आदेश जारी कर कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 25 मई से घरेलू उड़ानों को अनुमति दी गई है। अब हवाई यात्रा शुरू हो सकेगी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इस आदेश को लागू करने कहा है, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। यात्रियों को यात्रा के समय से दो घंटे पूर्व एयरपोर्ट पहुंचना होगा।
इस आदेश के साथ विस्तृत गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके अनुसार एयरपोर्ट पहुंचकर यात्रियों को शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। ट्रांजिट में किसी से न सटें ताकि कोविड-19 फैलने का डर न हो। प्रत्येक यात्री को अपने साथ कम सामान रखना होगा। डिजिटल पेमेंट करना होगा। सिर्फ अधिकृत टैक्सी का इस्तेमाल करना होगा। अंदर पहुंचने (चेक इन) की प्रक्रिया धीमी होगी, इसलिए एयरपोर्ट देर से नहीं पहुंचने की हिदायत दी गई है।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) ने भी कामकाज के दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग उड़ान नहीं भर सकेंगे। मुख्य सचिव ने भारत सरकार की गाइडलाइंस का भी पालन करने कहा है।
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- ज्यादा बूढे़, गर्भवती महिलाओं व किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को हवाई यात्रा करने से मना किया गया है।
- सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु एप मोबाइल फोन में डाउनलोड करना होगा।
- सभी यात्रियों को मास्क पहनना होगा।
- हवाई यात्रा में भोजन नहीं मिलेगा, समाचार पत्र या पत्रिका भी नहीं मिलेगी।
- यात्रियों को सिर्फ एक बैग ले जाने की अनुमति होगी।
- हवाई अड्डे पर कम ट्रॉली मिलेंगी।
नई गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक यात्री को अंडरटेकिंग देना होगा कि वे पिछले दो महीने के भीतर कोविड-19 पॉजिटिव नहीं रहे हैं। पहले से बुखार, खांसी व सांस लेने की तकलीफ नहीं है। अभी क्वारंटाइन में नहीं हैं। इस अंडरटेकिंग को भरने के बाद ही यात्री हवाई यात्रा कर पाएंगे।