Delhi: ब्रेक अप के बाद भी मंगेतर का पीछा नहीं छोड़ रहा अकाउंटेंट, साथ आने के लिए पीड़िता को दे रहा है धमकी
दिल्ली के चांदनी चौक के रहने वाले एक अकाउंटेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अकाउंटेंट पर अपनी पूर्व मंगेतर का सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर परेशान करने का आरोप है। आरोपित ने तो पूर्व मंगेतर की निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी दी थी।
नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली के चांदनी चौक के निवासी एक अकाउंटेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर अपनी पूर्व मंगेतर का फर्जी अकाउंट बनाकर उसका ऑनलाइन पीछा करने और उसे परेशान करने के आरोप है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि आरोपित ने उसे बदनाम करने के लिए अश्लील कमेंट्स के साथ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर उसकी निजी तस्वीरें पोस्ट कीं।
तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी
पुलिस ने आगे जानकारी दी कि आरोपित जुबैर अख्तर ने पीड़िता को उसकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साझा करने की धमकी भी दी थी, जिसके कारण उसने एक बार आत्महत्या का प्रयास भी किया था। पुलिस ने बताया कि चांदनी चौक के रहने वाले अख्तर की सात से आठ साल पहले पीड़िता से सगाई हुई थी और तीन साल तक उनका प्रेमालाप चला।
इस दौरान आरोपित ने महिला की कुछ निजी तस्वीरें भी खींच लीं जो अभी भी उसके पास थीं और अब वह उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी दे रहा था। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने आरोपित अख्तर के अपमानजनक व्यवहार के कारण उसके साथ सगाई तोड़ दी। इसके बाद जुबैर अख्तर उसकी हर ऑनलाइन गतिविधि पर नजर रखने लगा और उस पर जुनून सवार था।
पीड़िता फैशन डिजाइनिंग की छात्रा
बता दें कि फैशन डिजाइनिंग में पीजी डिप्लोमा कर रही पीड़िता ने 25 जनवरी को उत्तर जिले के साइबर सेल में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी और इस्तेमाल किए गए व्हाट्सएप नंबर के विवरण के आधार पर आरोपी की भूमिका का पता लगाया जा रहा है।
रविवार को आरोपित गिरफ्तार
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सागर सिंह कालसी ने कहा ने कहा कि कथित व्हाट्सएप अकाउंट में इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर आरोपी के नाम पर पंजीकृत पाया गया, जो शिकायतकर्ता के बयान से मेल खाता है। डीसीपी ने कहा, "कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर एक पुलिस टीम ने कनॉट प्लेस में उसके कार्यालय में आरोपी के ठिकाने का पता लगाया, जहां से उसे रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया।"
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पूछताछ के दौरान अपराध में इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन, तीन सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड उसके कब्जे से जब्त किए गए और उसके मोबाइल फोन की जांच करने पर यह पाया गया कि दोनों में स्क्रीनशॉट के साथ शिकायतकर्ता की निजी तस्वीरें थीं।
इन धाराओं में केस दर्ज
पुलिस ने कहा कि IPC की धारा 354A (यौन उत्पीड़न), 354D (पीछा करना), 500 (मानहानि), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (शब्द, हावभाव या किसी महिला की गरिमा का अपमान करने का इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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