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डीएएमईपीएल ने हाई कोर्ट से कहा, रोज देना पड़ रहा 1.75 करोड़ रुपये ब्याज

दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) जानबूझकर मध्यस्थता निर्णय के अनुसार 4600 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने में देरी कर रहा है।इसकी वजह से उसे रोजाना 1.75 करोड़ रुपये का ब्याज चुकाना पड़ रहा है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Mon, 10 Jan 2022 06:05 AM (IST)Updated: Mon, 10 Jan 2022 06:05 AM (IST)
डीएएमईपीएल ने हाई कोर्ट से कहा, रोज देना पड़ रहा 1.75 करोड़ रुपये ब्याज
डीएएमईपीएल ने हाई कोर्ट से कहा, रोज देना पड़ रहा 1.75 करोड़ रुपये ब्याज

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) जानबूझकर मध्यस्थता निर्णय के अनुसार 4600 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने में देरी कर रहा है। इसकी वजह से उसे रोजाना लगभग 1.75 करोड़ रुपये का ब्याज चुकाना पड़ रहा है।रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की अनुषंगी इकाई डीएएमईपीएल डीएमआरसी की एयरपोर्ट मेट्रो लाइन के विकास से जुड़ी हुई थी। जो संरचनात्मक खामियों का हवाला देते हुए अलग हो गई थी। सौदे की विवादित रकम का भुगतान किया जाना है।

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डीएएमईपीएल ने हाई कोर्ट में चल रही निष्पादन कार्रवाई के संबंध में दायर याचिका में कहा कि डीएमआरसी सिर्फ 1642.69 करोड़ रुपये के संबंध में बैंक खाते का सीमित विवरण देकर पूरी प्रक्रिया को निष्फल बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसे अपने सभी बैंक खातों का विवरण देने का निर्देश दिया जा चुका है।

याचिका में दावा किया गया कि डीएमआरसी ने 17 दिसंबर में एक हलफनामा बताया था कि उसके पास 5800.93 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। बता दें कि इससे पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने डीएमआरसी को आदेश दिया था कि वह डीएएमईपीएल को 4600 करोड़ रुपये का भुगतान करे। इस बारे में डीएमआरसी की तरफ से दायर तमाम याचिकाएं निरस्त हो चुकी हैं। हाई कोर्ट भी गत 23 नवंबर को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिका को ठुकरा चुका है। 


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