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मानहानि मामले में विजेंद्र गुप्ता के पक्ष में दो गवाहों के बयान दर्ज

मुख्यमंत्री अरवि‍ंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता के पक्ष में दो गवाहों ने बयान दर्ज कराए।

By Edited By: Published: Thu, 27 Jun 2019 09:00 PM (IST)Updated: Thu, 27 Jun 2019 09:52 PM (IST)
मानहानि मामले में विजेंद्र गुप्ता के पक्ष में दो गवाहों के बयान दर्ज
मानहानि मामले में विजेंद्र गुप्ता के पक्ष में दो गवाहों के बयान दर्ज

नई दिल्ली, जेएनएन। मुख्यमंत्री अरवि‍ंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता के पक्ष में दो गवाहों ने बयान दर्ज कराए। गुरुवार को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य सचिव दीपक बंसल और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ के छात्र अनुराग मलिक ने बयान दर्ज कराए।

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गुप्ता की तरफ से अधिवक्ता ने कहा कि वह प्री-समनिंग एविडेंस को बंद करना चाहते हैं। अदालत ने इस दलील को मानते हुए आरोपितों को समन जारी करने के लिए 8 जुलाई की तारीख बहस के लिए तय की। बुधवार को विजेंद्र गुप्ता ने बयान दर्ज कराया था।

गुप्ता ने अपने बयान में कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जानबूझकर उनकी और भाजपा की छवि खराब करने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने पहले अपनी सुरक्षा हटवाई और इसके बाद उन्हें थप्पड़ मारे जाने की घटना हुई। इसका आरोप भाजपा और उन पर लगाया गया।

केजरीवाल बार-बार उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में किए गए ट्वीट कई बार रिट्वीट किए गए। इससे पहले केजरीवाल ने पंजाब के एक समाचार चैनल में इंटरव्यू दिया था, जिसमें कहा था कि भाजपा उनकी हत्या कराना चाहती है।

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने विजेंद्र गुप्ता पर हत्या की साजिश रचने वालों में शामिल होने का आरोप लगाया था। इस बयान के बाद विजेंद्र गुप्ता ने नोटिस भेजकर माफी मांगने के लिए कहा था। जब माफी नहीं मांगी तो गुप्ता ने अदालत में मानहानि का केस दायर कर एक करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा।


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