मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि मामले में टली सुनवाई
भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 मार्च तक के लिए सुनवाई टाल दी है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 मार्च तक के लिए सुनवाई टाल दी है। शनिवार को सांसद के अधिवक्ता सुभाष तंवर ने अपने मुव्वकिल के लिए पेशी से छूट मांगी। उनका तर्क था कि वह चुनाव के चलते उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में उन्हे पेशी से छूट प्रदान की जाए।
आठ जुलाई को अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मामले में दस हजार के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की थी। गौरतलब है कि सांसद ने अगस्त 2015 मे मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दी थी।
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शिकायत में कहा गया था कि एक टीवी चैनल पर दिए गए इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब दिल्ली पुलिस जमीन विवाद में आरोपी विधायक मनोज कुमार को गिरफ्तार कर सकती है। फर्जी डिग्री मामले में जितेद्र तोमर पर कार्रवाई हो सकती है तो फिर दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। कार्रवाई केवल 'आप' नेताओं के खिलाफ ही क्यों की जाती है।