दिल्ली हाई कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को दीपक तलवार ने लिया वापस
दीपक तलवार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी उस याचिका को वापस ले ली जिसमें उसने 30 जनवरी को हुई अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था।
नई दिल्ली, प्रेट्र। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपित कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी उस याचिका को वापस ले ली जिसमें उसने 30 जनवरी को हुई अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था। तलवार ने खुद हिरासत में रखे जाने को गैरकानूनी बताते हुए हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। याचिका के जरिये उन्होंने तुरंत रिहाई की मांग की थी।
दीपक तलवार के वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा कि अब वह ट्रायल कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि अब पूरा ध्यान निचली अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस में केंद्रित किया जाएगा।
इससे पहले की सुनवाई में हाई कोर्ट की बेंच ने ने तलवार के वकील से पूछा था कि आपने अभी तक जमानत याचिका क्यों नहीं दाखिल की। इस पर वकील ने जवाब दिया कि अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है, इस वजह से पता नहीं चल रहा है कि क्या आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद पीठ ने सुनवाई 4 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी थी।
बता दें कि दीपक तलवार को दुबई में 30 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। अभी दीपक तलवार हिरासत में ही हैं। ईडी का आरोप है कि तलवार ने विदेशी निजी एयरलाइंस का पक्ष लेने के बिचौलिये का काम किया और इस कारण भारत की कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इसके बदले उसकी कंपनी को 23 अप्रैल 2008 से 6 फरवरी 2009 के बीच विदेशी एयरलाइंस कंपनियों से 6.05 करोड़ डॉलर (करीब 4.33 अरब रुपये) मिले थे।
दीपक तलवार पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप हैं। उस पर एनजीओ के जरिए 90 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड का दुरुपयोग करने के आरोप हैं। जांच शुरू होने के बाद ही तलवार दुबई फरार हो गए थे। उसके खिलाफ भारत में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को छुपाने के मामले की भी जांच चल रही है।