Tablighi Jamaat Case: क्राइम ब्रांच ने 541 विदेशी नागरिकों के खिलाफ दाखिल की 12 नई चार्जशीट
Tablighi Jamaat case आरोप है कि दिल्ली में धारा 144 लागू होने के बावजूद हजारों की संख्या जमाती हजरत निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी मरकज में कई दिनों तक इकट्ठा रहे।
नई दिल्ली, एजेंसी। Tablighi Jamaat case: देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण फैलाकर दहशत पैदा करने वालों जमातियों पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इस कड़ी में क्राइम ब्रांच बृहस्पतिवार को दक्षिण दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट में 12 नई चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 541 विदेशी नागरिकों को आरोपित बनाया गया है। पुलिस अब तक कुल 47 चार्जशीट फाइल कर चुकी है, जिसमें 900 से अधिक जमातियों को आरोपित बनाया गया है।
इन सभी आरोप है कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में इन्होंने गैरकानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा की, जिससे यह वायरस तेजी से फैला और फिर इसकी चपेट में देश के कई राज्यों के लोग आए।
यह भी जानें
- मार्च के अंतिम सप्ताह में कोरोना वायरस का संक्रमण देश में फैलने के साथ लॉकडाउन की शुरुआत हो गई थी, लेकिन धारा 144 लागू होने के बावजूद हजारों की संख्या जमाती हजरत निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी मरकज में कई दिनों तक इकट्ठा रहे।
- इस दौरान कई कथित ऑडियो भी सामने आए, जिसमें हजरत निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी मरकज के मुखिया मौलाना साद यह कह रहे थे कि कोरोना वारयस से डरने की जरूरत नहीं है।
- मामले का खुलासा होने पर दिल्ली पुलिस ने मरकज में जमातियों के खिलाफ गलत तरीके से शामिल होकर देश भर में कोरोना वायरस फैलाने के आरोप मामला दर्ज किया था।
- 27 मई को 294 विदेशी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में 15 आरोप पत्र दाखिल की है। इन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
- 26 मई को भी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में 20 देशों के 85 विदेशी जमातियों के खिलाफ 20 आरोप पत्र दायर किए थे।
- आरोप पत्र में आरोपित बनाए गए उक्त विदेशी नागरिकों पर आरोप है कि इन्होंने भारत में आने के बाद कई नियम कानून और निर्देशों का उल्लंघन करने के साथ वीजा नियमों का भी उल्लंघन किया।
- दिल्ली पुलिस ने इन सभी के खिलाफ महामारी अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट व धारा 144 का उल्लंघन आदि के तहत आरोपित बनाया गया है।