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CBI विवाद : मनोज प्रसाद की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

सीबीआइ विवाद में फंसे मनोज प्रसाद की जमानत याचिका पर दिल्‍ली की पट‍ियाला कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख ल‍िया है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Sat, 03 Nov 2018 01:50 PM (IST)Updated: Sat, 03 Nov 2018 01:50 PM (IST)
CBI विवाद : मनोज प्रसाद की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
CBI विवाद : मनोज प्रसाद की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

नई दिल्‍ली, जेएनएन। रिश्वत मामले में फंसे मनोज प्रसाद की जमानत याचिका पर दिल्‍ली की पट‍ियाला कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुरक्षित रख ल‍िया है। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआइ के डीएसपी देवेंद्र कुमार और बिचौलिये मनोज प्रसाद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। इसके बाद इन्‍होंने जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

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बता दें कि डीएसपी देवेंद्र कुमार को फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन पर कारोबारी सतीश सना का बयान दर्ज करने में फर्जीवाड़े का आरोप है, जिस कारण 22 अक्तूबर को गिरफ्तार किया गया था।

बता दें कि 31 अक्‍टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआइ रिश्वत कांड में गिरफ्तार सीबीआइ के डीएसपी देवेंद्र कुमार को जमानत दे दी थी। डीएसपी देवेंद्र कुमार को पटियाला हाउस कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत देने के साथ ही कहा था कि डीएसपी देवेंद्र कुमार जांच में सहयोग करेंगे। 


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