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MJ Akbar Defamation case: प्रिया रमानी को बतौर आरोपी कोर्ट में पेश होने का आदेश

पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के मानहानि केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बतौर आरोपी प्रिया रमानी को समन भेजा है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Tue, 22 Jan 2019 01:38 PM (IST)Updated: Tue, 29 Jan 2019 03:46 PM (IST)
MJ Akbar Defamation case: प्रिया रमानी को बतौर आरोपी कोर्ट में पेश होने का आदेश
MJ Akbar Defamation case: प्रिया रमानी को बतौर आरोपी कोर्ट में पेश होने का आदेश

नई दिल्ली, एएनआइ। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के मानहानि केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बतौर आरोपी पत्रकार प्रिया रमानी को समन भेजा है। कोर्ट ने 25 फरवरी को अगली सुनवाई पर प्रिया रमानी को पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि का केस किया है। रमानी ने #MeToo अभियान के तहत अकबर पर एक मीडिया संस्थान में काम करने के दौरान यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इस आरोप के बाद एमजे अकबर को मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था।

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एमजे अकबर ने पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत में दायर मुकदमे में कहा है कि उन पर आरोप जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से लगाए गए हैं। अकबर ने अदालत में दी गई अर्जी में कहा है कि उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी काम किया है और देश की पहली साप्ताहिक पत्रिका शुरू करने से लेकर कई किताबें लिखी हैं। उनके खिलाफ झूठी कहानियों की एक श्रृंखला एक एजेंडे की पूर्ति के लिए प्रेरित तरीके से प्रसारित की जा रही हैं। उनकी छवि खराब करने के लिए रमानी ने दुर्भावनापूर्ण रूप से एक झूठी कहानी का सहारा लिया है, जोकि मीडिया में फैल रही है। इससे न सिर्फ उनकी पारिवारिक बल्कि राजनीतिक छवि पर भी बुरा असर पड़ रहा है।


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