बवाना अग्निकांडः मुख्य आरोपित को लग सकता है कोर्ट से झटका, पुलिस की याचिका पर नोटिस जारी
वकील प्रदीप खत्री ने कहा कि आरोपित को कानून का डर नहीं है। ऐसे में उसकी जमानत को खारिज कर दिया जाय। उनकी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित मनोज जैन को नोटिस जारी करते हुए उससे जबाव मांगा है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। बवाना अग्निकांड के मुख्य आरोपति मनोज जैन की जमानत खारिज करने को लेकर दायर अर्जी पर गुरुवार को रोहिणी कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्मिता गर्ग की अदालत ने मुख्य आरोपित को जबाव दाखिल करने के लिए नोटिस कर दिया। अब मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान मामले में मंगलवार को अर्जी दायर करने वाले पीड़ित व गवाह रुप प्रकाश की ओर से वकील प्रदीप खत्री ने दलीलें दी कि मुख्य आरोपित मनोज जैन को सोनीपत जिले की कुंडली पुलिस ने 31 अक्टूबर को अवैध पटाखे की फैक्ट्री चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री से विस्फोटक सामग्री व केमिकल आदि भी बरामद किए गए।
मनोज जैन 21 जनवरी 2018 में बवाना औद्योगिक क्षेत्र स्थित अवैध पटाखे की फैक्ट्री में हुए अग्निकांड के मुख्य आओपित है। इस अग्निकांड में 17 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में मनोज जैन गिरफ्तार किया गया था और उसे 31 मई 2018 को सशर्त जमानत मिल गई थी। लेकिन आराोपित ने जमानत पर बाहर रहने के दौरान कुंडली में फिर से अवैध पटाखे की फैक्ट्री शुरू कर अदालत की शर्तों का उल्लंघन किया है। वह गवाहो को भी धमकी दे रहा है।
वकील प्रदीप खत्री ने कहा कि आरोपित को कानून का डर नहीं है। ऐसे में उसकी जमानत को खारिज कर दिया जाय। उनकी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित मनोज जैन को नोटिस जारी करते हुए उससे जबाव मांगा है। उल्लेखनीय है कि बवाना अग्निकांड की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के जिम्मे है और मामले में पुलिस की ओर से दायर आरोप पत्र के आलोक में मनोज जैन सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ कोर्ट आरोप तय कर चुका है। मौजूदा समय में कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही की प्रक्रिया चल रही है।
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