दिल्ली की कोर्ट ने यूपी पुलिस को दिया आदेश, 'सोमनाथ भारती को 18 जनवरी को करो पेश'
कोर्ट के इस आदेश के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस को 18 जनवरी (सोमवार) को कोर्ट में पेश करना होगा। यह पेशी वर्ष 2016 में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सुरक्षा गार्ड के साथ दुर्व्यवहार के मामले से जुड़ी है।
नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री और मालवीय नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को लेकर दिल्ली की कोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस को अहम आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस को 18 जनवरी (सोमवार) को कोर्ट में पेश करना होगा। यह पेशी वर्ष 2016 में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सुरक्षा गार्ड के साथ दुर्व्यवहार के मामले से जुड़ी है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में दिए गए विवादित बयान के बाद गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को बृहस्पतिवार को भी जमानत नहीं मिल सकी। सोमनाथ भारती की जमानत पर एमपी-एमएलए कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि विवादित बयान को लेकर दर्ज मुकदमे के बाद अमेठी पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दो दिन बाद 13 जनवरी की तिथि नियत करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
यह है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान AAP विधायक सोमनाथ भारती ने 9 जनवरी को को अमेठी में मीडिया के समक्ष बयान दिया था- 'अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं।' विवाद बढ़ने पर तहरीर के आधार पर अगले दिन यानी रविवार देर रात जगदीशपुर पुलिस ने विधायक पर क्राइम नंबर 14/20 धारा 505 /153 A के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद रायबरेली पुलिस ने विधायक सोमनाथ भारती और उनके 15-20 समर्थकों के खिलाफ कोतवाल अतुल सिंह की तहरीर पर 11 जनवरी को एफआईआर दर्ज की थी।
बताया जा रहा है कि विधायक को सर्किट हाउस में पुलिस रोकने पहुंची तो वो और उनके समर्थक पुलिस से अभद्रता करते हुए गाली-गलौज करने लगे। विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी अपशब्द का प्रयोग किया। जिसको लेकर शहर कोतवाल अतुल सिंह ने मामला दर्ज करवाया था।
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