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दिल्ली मेट्रो के फेज-4 परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया काम शुरू करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो के 104 किलोमीटर वाले फेज-4 परियोजना पर काम शुरू करने का आदेश दिया है।

By Jagran News NetworkEdited By: Published: Fri, 12 Jul 2019 03:16 PM (IST)Updated: Fri, 12 Jul 2019 06:06 PM (IST)
दिल्ली मेट्रो के फेज-4 परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया काम शुरू करने का आदेश
दिल्ली मेट्रो के फेज-4 परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया काम शुरू करने का आदेश

नई दिल्ली, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की परियोजनाओं पर काम शुरू करने की अनुमति दे दी है। चौथे चरण की 104 किलोमीटर वाले फेज-4 परियोजना पर काम शुरू करने की अनुमति जस्टिस अरूण मिश्रा और दीपक गुप्ता की पीठ ने दिया। 

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पिछली सुनवाई में अदालत को बताया गया था कि यह परियोजना 'विवेचनात्मक' है और बाकी बचे सभी मुद्दों को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। पीठ को पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (Environmental Pollution Control Authority) के बारे में बताया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि साल 2014 में जब इसे केंद्र सरकार में पारित होने के लिए भेजा गया तब से यह परियोजना रूकी हुई है। ईपीसीए रिपोर्ट ने इस परियोजना के विभिन्न वित्तीय पहलुओं की वजह से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चर्चा में गतिरोध की ओर इशारा किया।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मेट्रो रेल के चौथे चरण को मंजूरी दे दी है। साथ ही मेट्रो रेल का ब्यौरा देते हुए बताया कि तीनों कारिडोर के पूरा करने पर कुल 24,948.65 करोड़ रुपये की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि इन कारिडोर के बन जाने से सड़कों पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। और शहर को वाहनों से होने वाले प्रदूषण से राहत मिलेगी।


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