नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। भारत-बांग्लादेश सीमा पर पशु तस्करी से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) युवा शाखा के पूर्व नेता विनय मिश्रा को भगोड़ा घोषित कर दिया। विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश दिया।

कोर्ट के द्वारा तलब के बावजूद नहीं हुए पेश 

आवेदन में राणा ने अदालत को बताया कि न्यायालय द्वारा तलब किए जाने के बावजूद भी मिश्रा पेश नहीं हुए। यहां तक ​​कि उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। राणा ने कहा कि मिश्रा को उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए मिश्रा को भगोड़ा घोषित करने के साथ ही उनके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस भी जारी किया जाए।

रेड कार्नर नोटिस जारी करने की मांग 

राणा के बयान को सुनने के बाद अदालत ने विनय मिश्रा को भगोड़ा घोषित कर दिया। अदालत ने अप्रैल में मिश्रा, मोहम्मद इनामुल हक समेत अन्य खिलाफ ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था और सभी आरोपितों को पेश होने के लिए समन जारी किया था। ईडी का आरोप है कि सीबीआइ द्वारा कोलकाता में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के तत्कालीन कमांडेंट सतीश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद मामला दर्ज किया गया था।

Edited By: Prateek Kumar