कब्रिस्तान बढ़ रहे हैं जल्द ही दिल्ली में रहने के लिए जगह नहीं बचेगी: हाईकोर्ट
हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से कहा है कि वह पता करे कि अन्य देशों में कब्रिस्तान की व्यवस्था कैसी है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। अवैध निर्माण से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में कब्रिस्तान बढ़ रहे हैं उससे जल्द ही यहां रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की खंडपीठ ने दक्षिणी दिल्ली स्थित अमीर खुसरो पार्क में अवैध निर्माण के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
दफनाने की जगह है या नहीं
खंडपीठ ने दिल्ली में बढ़ते कब्रिस्तान और घटती रिहायश पर चिंता जताते हुए वक्फ बोर्ड से पूछा है कि जिस तरह से मुस्लिम समाज की आबादी बढ़ रही है उसके पास उस अनुपात में दफनाने की जगह है या नहीं। मृतक को दफनाने के अलावा कोई और विकल्प है या नहीं।
कब्रिस्तान की व्यवस्था कैसी है
क्योंकि हिंदू इलेक्ट्रिक शवदाह जैसी पद्धति को अपना रहे हैं जिससे कि वनों को संरक्षित किया जा सके। हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से कहा है कि वह पता करे कि अन्य देशों में कब्रिस्तान की व्यवस्था कैसी है, ताकि इस संबंध में कोई ठोस उपाय निकाला जा सके। हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से अमीर खुसरो पार्क में अवैध निर्माण की जानकारी देने को भी कहा है, जिससे कि कार्रवाई की जा सके। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
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