defamation case: कई AAP नेताओं को बेल, केजरीवाल को 16 जुलाई को पेश होने का आदेश
भाजपा नेता राजीव बब्बर का दावा है कि इन लोगों ने पार्टी पर आरोप लगाया है कि उसने दिल्ली में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम कटवा दिए हैं जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुुंचा।
नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली की रॉउज एवेन्यूू कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि मामले में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (Aam aadmi party) नेता आतिशी मार्लेना, राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, आतिशी और विधायक मनोज कुमार को 10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है,वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है।
शुक्रवार को हुई सुनवाई में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने अरविंद केजरीवाल को 16 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है।
यह है पूरा मामला
भाजपा नेता राजीव बब्बर का दावा है कि इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि उसने दिल्ली में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम कटवा दिए हैं, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले अदालत ने बब्बर द्वारा केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया था।
अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा ने अरविंद केजरीवाल व अन्य के खिलाफ मानहानि का दावा किया है। आरोप है कि 2013 में शर्मा को विधानसभा चुनाव लड़ाने का वादा किया गया था। इसके लिए उन्होंने आवेदन भी किया, लेकिन बाद में टिकट नहीं दी गई। इसके अलावा उनको अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया था।
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