Coronavirus : दिल्ली में बिना मास्क घर से निकले 32 लोगों पर कसा शिकंजा, दर्ज हुई FIR
Coronavirus यदि बिना मास्क पहने आप घर से निकल रहे हैं तो आप जेल पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं आप पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता/एएनआइ। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बिना मास्क लगाए घरों से बाहर निकले 31 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इन सभी लोगों पर 200 से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में अब यदि बिना मास्क पहने आप घर से निकल रहे हैं तो आप जेल पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, आप पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार (Aam Aadmi Party Government) सख्त हो गई है।
बृहस्पतिरवार को मास्क को लेकर हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव विजय सिंह देव (Delhi Chief Secretary Vijay Singh Dev) ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क न पहनने पर जेल या जुर्माना करने का आदेश जारी किया है।
200 से लेकर 1000 रुपये तक लगेगा जुर्माना
बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 200 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी अधिकारी की ओर से जारी आदेश की अवहेलना) के तहत कड़ी सजा दी जाएगी।
दफ्तर, कार्यशाला में नहीं पहनना होगा मास्क
विजय देव ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी जगह, दफ्तर और कार्यशाला में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को मास्क पहनना होगा। आदेश के मुताबिक कोई व्यक्ति व अधिकारी बिना मास्क पहने बैठक में भाग नहीं लेगा। यह मास्क केमिस्ट के पास उपलब्ध मानक मास्क या घर में बने मास्क भी हो सकते हैं, जिन्हें अच्छी तरह धोकर और संक्रमणमुक्त करकेपुन: इस्तेमाल में लाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने बुधवार को लोगों के लिए घरों से बाहर निकलने पर मास्क पहनने को अनिवार्य करने की बात कही थी। इस बाबत यह फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। अब दिल्ली कोरोना मरीजों की संख्या 700 के पार पहुंच गई है।