Coronavirus Lockdown: दिल्ली में किराया मांगने पर मकान मालिक के खिलाफ केस
गांधीनगर में मकान मालिक द्वारा किराया मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित तरुण गोठवाल की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज किया है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली सरकार के आदेश जारी होने के बाद भी गांधीनगर में मकान मालिक द्वारा किराया मांगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मकान मालिक किराया न देने पर कमरा खाली करने के लिए दबाव बना रहा था। पीड़ित तरुण गोठवाल की शिकायत पर पुलिस ने सरकारी आदेश के उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक मूलरूप से राजस्थान के रहने वाले तरुण अजीत नगर, गांधी नगर में किराये पर रहते हैं। वह एक फैक्ट्री में कार्यरत हैं लेकिन लॉकडाउन होने के कारण फैक्ट्री बंद हो गई है। इसकी वजह से अब उनके पास पैसे नहीं बचे। उधर, मकान मालिक योगेश जैन व उसकी मां लगातार तरुण से किराये की मांग कर रहे थे। पीड़ित का आरोप है कि किराया नहीं देने पर सोमवार सुबह कमरा खाली करने के लिए उन्हें बोला गया था। ऐसे में उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जांच में पता चला है कि योगेश जैन ने किरायेदार का सत्यापन भी नहीं कराया था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
अधिवक्ता को घर से बाहर न निकालना सुनिश्चित करें: कोर्ट
लॉकडाउन के दौरान किराया देने में अक्षम अधिवक्ताओं को लेकर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) ने हाई कोर्ट से मांग की कि वह किराया नहीं देने वाले अधिवक्ताओं को उनके घर से नहीं निकालने के संबंध में केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ ही पुलिस को निर्देश दे।
बीसीडी के अध्यक्ष केसी मित्तल ने याचिका दायर कर कहा कि किराए के आवास में दिल्ली व एनसीआर में रहने वाले कई अधिवक्ता किराए का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं और मकान मालिक उन पर दबाव बना रहे हैं। याचिका में कहा गया कि लॉकडाउन के कारण वकील अपनी आजीविका अर्जित करने में सक्षम नहीं हैं और कुछ मामलों में किराए का भुगतान संभव नहीं है। याचिका के अनुसार बुनियादी जरूरतों को पूरा करना सरकारों का कर्तव्य और जिम्मेदारी है।