एक दिन पहले सेवानिवृत्त जज का टिकट किया रद, एयरलाइंस कंपनी पर जुर्माना
- सेवानिवृत न्यायमूर्ति ने स्पाइस जेट के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में दायर की थी शिकायत - उभोक्ता
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति की हवाई टिकट सफर से ठीक पहले रद करने के चलते उपभोक्ता फोरम ने स्पाइस जेट पर जुर्माना लगाया है।
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वीके गुप्ता ने एयरलाइंस के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दायर की थी। जिसमें महंगी टिकट लेने के बाद हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई और मानसिक परेशानी के एवज में मुआवजे की मांग की गई थी। फोरम ने कंपनी से अचानक टिकट रद होने के बाद महंगी टिकट लेने में 7400 रुपये अतिरिक्त खर्च और 10 हजार रुपये मुआवजा पीडि़त को देने के लिए कहा है।
यह था मामला : सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वीके गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि उन्हें पांच जनवरी 2013 को दिल्ली से कोलकाता जाना था और इसके लिए 2012 में ही 10 हजार रुपये अदा कर दो टिकट बुक करा लिए थे। चार जनवरी 2013 को एयरलाइंस की तरफ से अचानक टिकट और उड़ान रद कर दी गई।
इस कारण 17 हजार 400 रुपये की नई टिकट मौके पर लेनी पड़ी। उपभोक्ता फोरम से नोटिस के बाद कंपनी ने दलील दी कि कोहरे के कारण उड़ान रद की गई। जबकि फोरम ने कहा कि जिस उड़ान को कोहरे की दलील देकर रद किया गया, उसी उड़ान के 10 मिनट बाद दूसरी एयरलाइन ने कोलकाता के लिए उड़ान भरी।
ऐसे में स्पाइस जेट की यह दलील नहीं मानी गई और फोरम ने कहा कि अतिरिक्त खर्च और 10 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर उपभोक्ता को दिए जाएं।