घर खरीदार को ब्याज के साथ 64.5 लाख रुपये लौटाए यूनिटेक : आयोग
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने आदेश दिया है कि यूनिटेक अपने उपभोक्ता प्रदीप कुमार की तरफ से भुगतान की गई राशि पर वापसी के दिन तक 10 फीसद की दर से ब्याज भी अदा करे।
नई दिल्ली, गुरुग्राम प्रेट्र। शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को आदेश दिया है कि वह अपने एक उपभोक्ता को मुआवजे के साथ तीन महीने के भीतर 64.5 लाख रुपये वापस करे। कंपनी गुरुग्राम के एक अपार्टमेंट में उपभोक्ता को कब्जा दिलाने में विफल रही है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दिया आदेश
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने आदेश दिया है कि यूनिटेक अपने उपभोक्ता प्रदीप कुमार की तरफ से भुगतान की गई राशि पर वापसी के दिन तक 10 फीसद की दर से ब्याज भी अदा करे। एनसीडीआरसी के पीठासीन सदस्य वीके जैन ने कहा, 'विपक्षी (यूनिटेक) को शिकायतकर्ता से ली गई पूरी राशि वापस करनी होगी। साथ ही उसे ली गई राशि पर वापसी की तिथि तक 10 फीसद वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भी भुगतान करना होगा।' आयोग ने यूनिटेक को आदेश दिया कि वह तीन महीने के भीतर कुमार को वाद खर्च के तौर पर 25 हजार रुपये का भी भुगतान करे।
समझौते के भीतर 42 महीने में मिला था फ्लैट पर कब्जा देने का आश्वासन
कुमार ने गुरुग्राम स्थित यूनिटेक की एक परियोजना में फ्लैट बुक किया था। उनका कहना है कि यूनिटेक ने समझौता होने के 42 महीने के भीतर फ्लैट पर कब्जा देने का आश्वासन दिया था। आरोप है कि राशि भुगतान के बावजूद उन्हें फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया गया।