मानहानि केसः कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को कोर्ट में पेश होने का निर्देश, 6 साल से हैं जमानत पर
पेश मामले में वर्ष 2012 से ही कांग्रेस नेता को जमानत मिली हुई है।
By JP YadavEdited By: Published: Tue, 03 Apr 2018 04:20 PM (IST)Updated: Wed, 04 Apr 2018 09:17 AM (IST)
style="text-align: justify;">नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को मानहानि से जुड़े मामले में 27 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
पेश मामले में वर्ष 2012 से ही कांग्रेस नेता को जमानत मिली हुई है। इस मामले में गडकरी ने दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मामला दायर करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ सिंह ने व्यापारी से साठगांठ का जो आरोप लगाया था वह पूरी तरह निराधार है। इस मामले में गडकरी की ओर से भारतीय दंड संहिता की धारा 499 व 500 के तहत मामला दर्ज हुआ था।
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