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    सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 27 लाख रुपये से अधिक का दें मुआवजा, कोर्ट का आदेश

    By Vineet Tripathi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 14 Jun 2025 07:49 AM (IST)

    दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2019 की सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 27.07 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। घायल प्रहलाद राय की दुर्घटना तेज रफ्तार ट्रक के कारण हुई जिससे उन्हें 63% की स्थायी विकलांगता हुई और उनकी आय प्रभावित हुई। न्यायाधिकरण ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को ब्याज सहित मुआवजा देने का निर्देश दिया।

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    सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 27 लाख रुपये से अधिक का दें मुआवजा। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटना में घायल हुए एक व्यक्ति को 27.07 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी शैली अरोड़ा ने कहा कि चिकित्सकीय रूप से निर्धारित स्थायी विकलांगता को आय क्षमता में कमी का पता लगाने के लिए यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

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    न्यायाधिकरण ने घायल प्रहलाद राय के बयान पर गौर किया कि 9 जुलाई 2019 को वह अपने दोपहिया वाहन पर कालिंदी कुंज से मदनपुर खादर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक चालक ने उसके वाहन को टक्कर मार दी। न्यायाधिकरण ने कहा कि दुर्घटना ट्रक चालक शंकर यादव द्वारा तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई।

    न्यायाधिकरण ने कहा कि घायल के बाएं पैर की दोनों हड्डियां टूट गई थीं और उसे न केवल सर्जरी करानी पड़ी, बल्कि लंबे समय तक चिकित्सा उपचार भी करवाना पड़ा। इस दुर्घटना के कारण वह 63 प्रतिशत स्थायी रूप से विकलांग हो गया और इससे उसकी आय क्षमता प्रभावित हुई और उसकी आय में काफी कमी आई।

    न्यायाधिकरण ने कहा कि आय क्षमता में कमी का उचित आकलन करने के लिए प्रत्येक मामले पर लागू कारकों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण ने कहा कि घायल व्यक्ति डिलीवरी बॉय के रूप में कार्यरत था। ऐसे में घटना के बाद विकलांगता के कारण व्यक्ति का पहले की तरह चलना-फिरना काफी सीमित हो जाता है और इससे वाहन चलाना और शारीरिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं।

    उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए न्यायाधिकरण ने विभिन्न आर्थिक और गैर-आर्थिक नुकसानों के तहत पीड़ित के लिए कुल 27.07 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित किया। साथ ही बीमाकर्ता यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को ब्याज सहित संपूर्ण मुआवजा देने का निर्देश दिया।