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हनुमान पर विवादित बयान देकर घिरे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, कोर्ट पहुंचा मामला

27 नवंबर को राजस्थान के अलवर में रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी के लिए वंचित दलित शब्द का प्रयोग किया था, जिस पर पूरे देश में खूब बवाल उठा।

By JP YadavEdited By: Published: Wed, 12 Dec 2018 01:02 PM (IST)Updated: Wed, 12 Dec 2018 02:33 PM (IST)
हनुमान पर विवादित बयान देकर घिरे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, कोर्ट पहुंचा मामला
हनुमान पर विवादित बयान देकर घिरे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, कोर्ट पहुंचा मामला

नई दिल्ली, जेएनएन। पूर्वी दिल्ली स्थित कड़कड़डूमा कोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ विवादित बयान देने पर कार्रवाई के लिए वकीलों ने शिकायत दी है। इस मामले में मुख्य महानगर दंडाधिकारी प्रयांक नायक ने चार जनवरी को कोर्ट में फर्श बाजार थानाध्यक्ष से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

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27 नवंबर को राजस्थान के अलवर में रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी के लिए वंचित दलित शब्द का प्रयोग किया था, जिस पर पूरे देश में खूब बवाल उठा। उनके इस बयान से सैकड़ों हनुमान भक्तों की भावनाओं को काफी ठेस पहुंची। जिस कारण अधिवक्ता विजेता शर्मा, गीता तोमर व रविंदर शर्मा ने मिलकर डीसीपी व फर्श बाजार थाने में इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

इसके बाद उन्होंने कड़कड़डूमा कोर्ट नंबर 38 में मुख्य महानगर दंडाधिकारी प्रयांक नागर के समक्ष इस मामले पर कार्यवाही के लिए शिकायत की।

अधिवक्ता विजेता शर्मा ने बताया कि योगी आदित्यनाथ एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा इस तरह के बयान देना बिल्कुल उचित नहीं है। वह लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे में उनका यह बयान देना शोभा नहीं देता। इसके विरोध में कनाट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन भी किया। 

यहां पर बता दें कि सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भगवान हनुमान को दलित जाति का कहने को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग करते हुए जयपुर की एक निचली अदालत में याचिका दाखिल की है। उन्होंने आदित्यनाथ पर राजस्थान की एक चुनावी रैली में बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था।

उन्होंने कहा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 295, 295 (ए) और 298 के तहत याचिका दाखिल की गई है। अदालत मामले पर 11 दिसंबर को सुनवाई कर सकती है। इससे पहले महासभा ने मुख्यमंत्री से माफी की मांग करते हुए अगले तीन दिनों में ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी। 

'दलित' हनुमान पर सीएम योगी दे चुके हैं सफाई
राम भक्त हनुमान को दलित बताने वाले बयान को लेकर खड़े हो रहे विवाद पर यूूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सफाई में कहा था कि जिन्हें धर्म के मर्म की जानकारी नहीं है, वे लोग हर बात संकीर्णता के दायरे में देख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोग संकीर्णता के दायरे में लाकर बाल की खाल निकाल रहे हैं। प्रयागराज (इलाहाबाद) जिले में आयोजित श्रीकुंभाभिषेकम् महोत्सव में 2 दिसंबर को यूपी के सीएम ने कहा कि सनातन परंपरा को नहीं जानने वाले लोग ही सवाल खड़े करते हैं। 

सीएम योगी ने कहा था - 'किसी के काम पर उंगली उठाना आसान होता है। दूसरों पर उंगली उठाने के बजाए यदि हर हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए तो धरती दिव्य लोक में बदल जाए।'

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