अनधिकृत कॉलोनियों की सफाई, न्यायमूर्ति ने जल बोर्ड से कहा टेंडर को दें अंतिम रुप
दिल्ली अनधिकृत कॉलोनियों की सेप्टिक टैंक से कचरे को इकट्ठा करने के लिए विशेष रूप से बनाई गई मशीनों को खरीदने के लिए टेंडर को अंतिम रूप देने का आदेश दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया है।
नई दिल्ली, विनीत। नई दिल्ली अनधिकृत कॉलोनियों की सेप्टिक टैंक से कचरे को इकट्ठा करने और निपटान के लिए विशेष रूप से बनाई गई मशीनों को खरीदने के लिए निविदा (टेंडर) को जल्द से जल्द अंतिम रूप दें। न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने जल बोर्ड को यह आदेश देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के खतरे के समय सार्वजनिक हित में शामिल यह कार्य अधिक आवश्यक है।
वहीं, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने पीठ को बताया कि मार्च 2020 में टेंडर दिया जाना था लेकिन महामारी के कारण नहीं दिया जा सका। इस पीठ ने कहा कि ऐसे में जबकि यह सार्वजनिक हित का काम है और महामारी की अवधि के दौरान इसकी अधिक जरूरत है तो इसे प्रक्रिया को तेजी से अंतिम रूप दिया जाए।पीठ ने यह आदेश एक याचिका पर दिया, जिसमें कहा गया था कि पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों या इसके सेप्टिक टैंकों से एकत्रित कचरे को नजफगढ़ नाले में फेंक दिया जाता है।
नजफगढ़ के निवासी याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस क्षेत्र में कोई सीवरेज या पानी का कनेक्शन नहीं है और सीवरेज लाइनों के अभाव में निवासियों ने अपने घरों में अलग-अलग आकार के सेप्टिक टैंक स्थापित किए हैं। जल बोर्ड ने पीठ को बताया कि इस तरह के मुद्दों से निपटने के लिए उक्त नियमों के तहत समिति गठित की गई है और जिम्मेदारी केवल इस पर नहीं रखी जानी चाहिए।
सभी पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने निर्देश दिया कि नियमों के तहत की गई कमेटी एक सप्ताह के अंदर बैठक करे और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करे। इसके साथ ही कमेटी एक औचक निरीक्षण कर और इस संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट पेश करे।
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