दिल्लीवालों को मिलने जा रही एक और सुविधा, कल से खुलेंंगे सिनेमा हॉल-थियेटर, यहां जानें नियम
दिल्ली में छह महीने बाद बृहस्पतिवार से सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स और थियेटर खुल जाएंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से मुख्य सचिव विजय देव कुछ दिन पहले इस बारे में आदेश जारी कर अनुमति दे चुके हैं।
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली में छह महीने बाद बृहस्पतिवार से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और थियेटर खुल जाएंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से मुख्य सचिव विजय देव कुछ दिन पहले इस बारे में आदेश जारी कर अनुमति दे चुके हैं। सिनेमा हॉल अपनी क्षमता के 50 फीसद सीटों के साथ खुल सकेंगे और प्रत्येक शो के बाद पूरे हॉल को सैनिटाइज करना होगा।
कंटेनमेंट जोन के बाहर खुलेंगे हॉल-स्पा
यह सभी छूट सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर ही लागू होंगी। वहीं अभी स्पा, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, स्कूल, कॉलेज पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा दिल्ली के तीनों अंतरराज्यीय बस अड्डे बंद रहेंगे। इसके अलावा बसों में 20 सवारियों को ही चढ़ाने का नियम जारी रहेगा।
दिल्ली मेंं कुल 127 सिनेमा हॉल
दिल्ली में 127 सिनेमा हॉल और थियेटर हैं, जबकि 27 मल्टीप्लेक्स हैं। दिल्ली में लॉकडाउन के पहले रोजाना औसतन 50,357 लोग सिनेमा देखते थे। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उपायों पर फिल्मों के प्रदर्शन के लिए जारी एसओपी का कड़ाई से पालन करना होगा। इसके साथ ही दिल्ली सरकार और डीडीएमए की ओर से जारी निर्देशों का भी पालन करना होगा।
सिनेमा हॉल खोलने के लिए ये हैं दिशा-निर्देश
- दर्शकों को मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा।
- फिल्म देखते समय खाने-पीने की वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- सिनेमाघरों में दर्शकों को एक-एक सीट छोड़कर बैठाने का इंतजाम करना होगा।
- जिन सीटों को मोड़ा नहीं जा सकता है, उनके ऊपर क्रॉस का निशाना लगाना होगा।
- फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदने की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी।
- दर्शकों की सुविधा के मुताबिक, एसी की तकनीकी प्रणाली में बदलाव करना होगा।
- प्रवेश-निकास द्वार, सीट और लॉबी को समय-समय पर साफ करना होगा।
- सिनेमा हॉल को प्रत्येक शो के बाद साफ करना होगा।
- सिनेमा हॉल में प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहन कर रहना होगा और दर्शकों को सैनिटाइजर देना होगा।
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