Delhi Chhawla Case: छावला दुष्कर्म-हत्या केस में नया मोड़, पीड़िता के परिवार ने दाखिल की रिव्यू पिटीशन
Delhi Chhawla Case फरवरी 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में पीड़ित पक्ष ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की है।
नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। फरवरी, 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में पीड़ित पक्ष ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की है।
छावला दुष्कर्म केस में पीड़िता के वकील संदीप शर्मा, "हमने पीड़िता के माता-पिता की तरफ से रिव्यू पिटीशन दायर की है। कुछ मुद्दे थे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आए तो हमने अपनी रिव्यू पिटीशन में उन्हें उठाया ताकि सुप्रीम कोर्ट देखे और ट्रायल कोर्ट और होई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखे।"
2012 Chhawla gangrape-murder | We've filed a review petition on behalf of victim's parents.There were some issues that were not brought to the notice of SC. Our demand is that the order may be recalled&the order passed by trial court confirmed by HC should be upheld: Adv S Sharma pic.twitter.com/SdshWddhDS— ANI (@ANI) December 5, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा था मौत की सजा का फैसला
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 7 नवंबर को दिए फैसले में तीनों दोषियों को बरी करने का आदेश दिया था। जबकि इस मामले में निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी।
उल्लेखनीय है कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तीनों दोषियों राहुल, रवि और विनोद को निचली अदालत ने 2014 में मौत की सजा सुनाई थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट भी अपनी मुहर लगा चुका था। इसी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलटते हुए तीनों दोषियों की रिहाई के आदेश दिए थे
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