Move to Jagran APP

हज यात्रा की नई नीति में बदलाव, शारीरिक समस्या बनेगी रोड़ा, दिव्यांग भी कर सकेंगे हज

केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में जानकारी दी कि अब दिव्यांग भी हज यात्रा कर सकेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया की संशोधित हज नीति में किए गए बदलाव के साथ शपथ पत्र भी अदालत में दाखिल किया गया।

By Edited By: Published: Thu, 01 Nov 2018 08:17 PM (IST)Updated: Thu, 01 Nov 2018 08:51 PM (IST)
हज यात्रा की नई नीति में बदलाव, शारीरिक समस्या बनेगी रोड़ा, दिव्यांग भी कर सकेंगे हज
हज यात्रा की नई नीति में बदलाव, शारीरिक समस्या बनेगी रोड़ा, दिव्यांग भी कर सकेंगे हज

नई दिल्ली, जेएनएन। हज यात्रा में अब आपकी शारीरिक समस्या कारण नहीं बनेगी। हज यात्रा की नई नीति में बदलाव के तहत दिव्यांगों को यात्रा से प्रतिबंधित करने के खिलाफ दायर याचिका पर बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में जानकारी दी कि अब दिव्यांग भी हज यात्रा कर सकेंगे। मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने बताया कि कैंसर समेत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को ही हज यात्रा से प्रतिबंधित किया गया है।

loksabha election banner

केंद्र के स्टैंडिंग काउंसल अजय दिगपाल ने अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से पेश होकर कहा कि वह व्यक्ति जो अपने दम पर या फिर अपने परिजन या बच्चों के साथ हज यात्रा कर सके उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया की संशोधित हज नीति-2018-22 में किए गए बदलाव के साथ शपथ पत्र भी अदालत में दाखिल किया।

उन्होंने कहा कि संशोधित नीति में स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति की शारीरिक अक्षमता को प्रतिकूल शारीरिक स्वास्थ्य के तौर पर नहीं देखा जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कैंसर, एडवांस कार्डिग, लिवर व किडनी समेत गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हज यात्रा के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। केंद्र सरकार ने उक्त शपथ पत्र अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल की ओर से दायर की गई याचिका पर दिया।

हज नीति के खिलाफ दायर याचिका में हज यात्रा की नई नीति में किए गए कुछ बदलाव पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया था कि नई नीति के प्रावधान दिव्यांगों के मौलिक अधिकार का हनन है। याचिका में कहा गया कि नई नीति के तहत जो व्यक्ति पोलियो, मेंटल डिसऑर्डर, एड्स समेत अन्य शारीरिक बीमारियों से ग्रसित हो उसे भी हज यात्रा करने की अनुमति नहीं है।

वहीं, केंद्र ने पूर्व में हाई कोर्ट में कहा था कि नई नीति के तहत दिव्यांगों को हज यात्रा पर जाने से प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया है क्योंकि इस यात्रा पर शारीरिक दक्षता जरूरी है और यह दिव्यागों के लिए खतरनाक हो सकता है। केंद्र ने यह भी कहा कि प्रतिबंध लगाने के पीछे एक कारण यह भी है कि सऊदी अरब में भीख मांगना प्रतिबंधित है और हज यात्रा पर जाने वाले कई लोग भीख मांगते हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.