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One Nation One Ration Card: योजना को लागू करने के लिए केंद्र ने बनाया दिल्ली पर दबाव, 30 जून तक मांगी रिपोर्ट

One Nation One Ration Card केंद्र ने दिल्ली सरकार पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। केंद्र ने दिल्ली सरकार से कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के तहत कई प्रविधान दिल्ली में अभी लागू नहीं किए गए हैं।

By Jp YadavEdited By: Published: Sat, 19 Jun 2021 07:20 AM (IST)Updated: Sat, 19 Jun 2021 08:05 AM (IST)
One Nation One Ration Card: योजना को लागू करने के लिए केंद्र ने बनाया दिल्ली पर दबाव, 30 जून तक मांगी रिपोर्ट
One Nation One Ration Card: योजना लागू करने के लिए केंद्र ने बनाया दिल्ली सरकार पर दबाव

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। देश की राजधानी में राशन वितरण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच का टकराव बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां घर-घर राशन योजना लागू करने की बात कर रहे हैं, वहीं केंद्र ने दिल्ली सरकार पर वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना लागू करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। केंद्र ने दिल्ली सरकार से कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के तहत कई प्रविधान दिल्ली में अभी लागू नहीं किए गए हैं। ये सभी प्रविधान वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य हैं। केंद्र ने राज्य सरकार इनको पूरी तरह से इसी माह लागू कर 30 जून तक विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

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केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निदेशक (सार्वजनिक वितरण) डी. के. गुप्ता ने दिल्ली की खाद्य आपूर्ति सचिव सह आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली में गरीबों को दिए जा रहे सस्ते राशन के वितरण में दिल्ली सरकार पारदर्शिता नहीं अपना रही है। पत्र में कहा गया है कि एनएफएसए के तहत केंद्र सरकार पिछले कई सालों से लगातार कई प्रविधानों को लेकर दिल्ली सरकार से जानकारी मांग रही है। साथ ही उनका पालन करने के लिए भी कह रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की है।

अपने पत्र में गुप्ता ने आपत्ति दर्ज कराई है कि एनएफएसए के सेक्शन 12 के तहत दिल्ली में सभी उचित दर की दुकानों पर अभी तक ई-पोस सिस्टम लागू नहीं किया गया है। इससे प्रवासी कामगारों को राशन मिलने में परेशानी हो रही है। सेक्शन 28 के तहत उचित दर की दुकानों की राशन वितरण व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए कोई मशीनरी नहीं बनाई गई है और न ही सोशल आडिट का प्रविधान किया गया है।

सेक्शन 29 के तहत एनएफएसए की जमीनी स्तर पर निगरानी के लिए कोई सतर्कता कमेटी का गठन नहीं किया गया है। सेक्शन 38 के तहत एससी- एसटी वर्ग के कल्याण की दिशा में एक तय फंड आरक्षित करने का प्रविधान करना है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस संबंध में भी निर्णय नहीं लिया है। केंद्र के पत्र में इस पर भी सख्त आपत्ति दर्ज कराई गई है कि दिल्ली सरकार अभी भी पुराने नियमों के आधार पर राशन वितरण कर रही है, जिसमें व्याप्त खामियों के कारण एनएफएसए का लाभ सभी पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है।


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