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क्रिश्चियन मिशेल को बड़ी राहत, सप्ताह में एक दिन 15 मिनट बात करने पर नहीं लगेगी रोक

पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मिशेल को 15 मिनट अपने घर पर बात करने से रोकने की अपील की गई थी।

By Prateek KumarEdited By: Published: Mon, 14 Jan 2019 05:02 PM (IST)Updated: Mon, 21 Jan 2019 02:53 PM (IST)
क्रिश्चियन मिशेल को बड़ी राहत, सप्ताह में एक दिन 15 मिनट बात करने पर नहीं लगेगी रोक
क्रिश्चियन मिशेल को बड़ी राहत, सप्ताह में एक दिन 15 मिनट बात करने पर नहीं लगेगी रोक

नई दिल्‍ली, जेएनएन। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मिशेल को 15 मिनट अपने घर पर बात करने से रोकने की अपील की गई थी। दरअसल क्रिश्चियन मिशेल को सप्ताह में एक बार 15 मिनट अपने घर और वकील से बात करने की इजाजत मिली हुई है।

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इससे पहले अभी हाल में ही क्रिश्चियन मिशेल को सीबीआइ की स्‍पेशल कोर्ट ने 15 मिनट के लिए घर पर बात करने की इजाजत दी थी। यह 15 मिनट की मोहलत मिशेल को हफ्ते में एक दिन मिलेगी। इस दौरान वह अपने घर और वकील से बात कर सकता है। बता दें कि मिशेल से पूछताछ में काफी चौंकाने वाले नाम सामने आए जिसके बाद से देश की दो बड़ी पार्टी कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर आरोप- प्रत्यारोप शुरू कर दिया था।

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मनी लांड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया था कि क्रिश्चियन मिशेल श्रीमती गांधी के संपर्क में था। हालांकि, श्रीमती गांधी का जिक्र और नाम किस संदर्भ में लिया गया इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। इस पूछताछ के दौरान एक और शख्स का नाम भी सामने आया था। मिशेल ने पूछताछ में एक 'आर' नाम के शख्स के बारे में खुलासा किया था। यह 'आर' अब इस जांच की कड़ी में काफी महत्‍वपूर्ण है।

मिशेल की चिट्ठी से भी हुआ था खुलासा

बता दें कि इससे पहले क्रिश्चियन मिशेल की एक चिट्ठी सामने आई थी जो फिनमेकैनिका कंपनी के सीईओ जुगेपी ओरसी को लिखी गई थी। उसमें कहा गया था कि सत्ताधारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर दबाव बनवाया गया था। इसमें यह भी खुलासा हुआ था कि इस सौदे से जुड़ी सभी जानकारी मिशेल को संबंधित मंत्रालयों से मिल रही थी। इस मसले पर प्रधानमंत्री, संयुक्त सचिव और डिफेंस सचिव के बीच में जो बात चल रही थी वह भी मिशेल को पता थी।

चार दिसंबर को दुबई से लाया गया

चार दिसंबर को दुबई से लाया गया था मिशेल सीबीआइ गत चार दिसंबर को क्रिश्चियन मिशेल को गिरफ्तार करके भारत लाई थी। इसके बाद वह 14 दिन तक सीबीआइ रिमांड पर रहा। बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गत 22 दिसंबर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ करने के लिए मिशेल को रिमांड पर लिया था। उस पर इस सौदे में करीब 225 करोड़ रुपये की दलाली करने का आरोप है। इस मामले में वायु सेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी सहित कई अन्य आरोपित हैं।


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