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AgustaWestland Case: राजीव सक्सेना के पासपोर्ट को रद करने के मामले में CBI कोर्ट ने मांगा जवाब

सीबीआइ कोर्ट ने पासपोर्ट ऑफिस से जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने राजीव सक्सेना के पासपोर्ट को रद करने के कारणों को भी पूछा है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Tue, 07 May 2019 10:53 AM (IST)Updated: Tue, 07 May 2019 10:53 AM (IST)
AgustaWestland Case: राजीव सक्सेना के पासपोर्ट को रद करने के मामले में CBI कोर्ट ने मांगा जवाब
AgustaWestland Case: राजीव सक्सेना के पासपोर्ट को रद करने के मामले में CBI कोर्ट ने मांगा जवाब

नई दिल्‍ली, एएनआइ। AgustaWestland money laundering case अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस में आरोपी राजीव सक्सेना की उस याचिका पर मंगलवार को सीबीआइ कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें उसने विदेश जाने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी।

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सीबीआइ कोर्ट ने पासपोर्ट ऑफिस से जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने राजीव सक्सेना के पासपोर्ट को रद करने के कारणों को भी पूछा है। दरअसल राजीव सक्सेना ने इलाज कराने के लिए अदालत से विदेश जाने की अनुमति मांगी है।


इससे पहले अदालत ने सक्‍सेना की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था। सक्‍सेना ने यूरोप, यूके और दुबई की यात्रा के लिए मंजूरी देने को लेकर याचिका दाखिल की है। सक्‍सेना ने अपनी याचिका में बीमारियों के इलाज कराने का हवाला दिया है।

बीते मार्च महीने में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस में आरोपित राजीव सक्सेना को अदालत ने सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दी थी। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि यदि राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। मामले में राजीव सक्सेना ने ही सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई थी और कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था।

3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस के मामले में आरोपित दुबई के व्यापारी राजीव सक्सेना ने सरकारी गवाह बनने के लिए अदालत में अर्जी दायर की थी। बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी सहित कई आरोपित हैं। हाल में राजीव सक्सेना को मेडिकल के आधार पर जमानत मिली थी।

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