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अकबर ने अपनी बीवी को क्यों मारा? भाई ने पुलिस के सामने खोला राज

मसूरी थानाक्षेत्र के सिकरोड़ा गांव में महिला की मौत के मामले में पति समेत चार के खिलाफ जहर देकर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। गाजियाबाद पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।

By Edited By: Published: Sat, 01 Jun 2019 10:22 PM (IST)Updated: Wed, 05 Jun 2019 11:31 AM (IST)
अकबर ने अपनी बीवी को क्यों मारा? भाई ने पुलिस के सामने खोला राज
अकबर ने अपनी बीवी को क्यों मारा? भाई ने पुलिस के सामने खोला राज

गाजियाबाद, जेएनएन। मसूरी थानाक्षेत्र के सिकरोड़ा गांव में बृहस्पतिवार रात महिला की मौत के मामले में पति समेत चार के खिलाफ जहर देकर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। बता दें कि सिकरोड़ा में रखने वाली सितारा (35) को बृहस्पतिवार रात निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस को डॉक्टरों ने बताया कि महिला जहर खाई हालत में आई थी। आधी रात के बाद महिला ने दम तोड़ दिया।

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मेरठ निवासी सितारा के भाई ताहिर ने आरोप लगाया कि उसके जीजा अकबर के दूसरी महिला से अवैध संबंध हैं। इसके विरोध पर अक्सर उससे मारपीट की जाती थी। बीते बृहस्पतिवार को शाम को भी सितारा और अकबर का झगड़ा हुआ था।

आरोप है कि इसके बाद अकबर व उसके परिजनों ने सितारा को जहर पिला दिया। एसएचओ मसूरी ओपी ¨सह ने बताया कि अकबर, उसका भाई अफसर, पिता शब्बर व मां आशिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

पति का पांच साल की सजा

वहीं, एक अन्य मामले में कोर्ट ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पांच साल की सजा सुनाई है। वर्ष 2014 में कृष्णा नगर कालोनी में विवाहिता मोनिका की हत्या के मामले में अंतिम सुनवाई हुई। अदालत की विशेष न्यायाधीश बीना चौधरी ने पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर पत्नी को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में आरोपी पति पवन शर्मा को दोषी ठहराया। अदालत ने अभियुक्त को पांच वर्ष की सजा सुनाई। अभियुक्त को आरोपित 25 हजार के जुर्माने की रकम जमा नहीं कराने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद शर्मा एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लोकेश कुमार ने बताया कि घटना तीन जून 2014 को मेरठ रोड की कालोनी कृष्णा नगर में हुई थी। मृतका के पिता का आरोप था कि दहेज की मांग पूरी ना होने पर ससुराल में मारपीट कर जहर खिलाकर मोनिका की हत्या की गई थी।

यह था मामला

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद शर्मा ने बताया कि रोशनलाल ने बेटी मोनिका की शादी मेरठ रोड की कृष्णानगर में रहने वाले पवन शर्मा से 11 मार्च 2012 में की थी। शादी के एक वर्ष से ससुरालिये विवाहिता को एक लाख रुपये नगद, बाइक आदि के लिए मारपीट करते थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसकी हत्या की गई। पिता ने सिहानीगेट थाने में दामाद पवन, जेठ संजय, सास और जेठानी के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा कराया था।

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