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रेरा ने कसा इस बिल्डर पर शिकंजा, पेनाल्टी के साथ देना होगा घर

गाजियाबाद निवासी एक शिकायतकर्ता को ग्रेटर नोएडा स्थित कासा ग्रींस 1 बिल्डर को एमसीएलआर व एक फीसदी की डिले पेनाल्टी अदा करने के साथ ही कब्जा देना होगा।

By Edited By: Published: Fri, 21 Jun 2019 10:23 PM (IST)Updated: Sat, 22 Jun 2019 07:58 PM (IST)
रेरा ने कसा इस बिल्डर पर शिकंजा, पेनाल्टी के साथ देना होगा घर
रेरा ने कसा इस बिल्डर पर शिकंजा, पेनाल्टी के साथ देना होगा घर

नोएडा, जेएनएन। शुक्रवार को गाजियाबाद निवासी मनोज शर्मा ने ग्रेटर नोएडा स्थित कासा ग्रींस के 1 बिल्डर पर शिकायत दायर कि है। इस शिकायत में शिकायतकर्ता ने समय पर घर नहीं मिलने और बिल्डर दौरा अतिरिक्त पैसों की मांग को लेकर कि गयी है। इस शिकायत के बाद उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की पीठ-2 के समक्ष में फैसला सुनाते हुए बिल्डर को उक्त आदेश दिया कि  वे जल्द से जल्द घर को कब्जा देने की बात कही गयी है।

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वहीं शिकायतकर्ता मनोज शर्मा ने बताया कि वह फ्लैट के लिए बिल्डर को 48 लाख दस हजार 163 रुपये अदा कर चुके हैं। बिल्डर ने तीन जून तक उनको घर देने की बात भी कही थी, लेकन आज तक वे कब्जा नहीं दे पाया है।  बिल्डर उनको फ्लैट का ओसी (आकुपेशन सर्टिफिकेट) भी दे चुका है, लेकिन बिल्डर उनसे अन्य मदों के एवज में अतिरिक्त पैसों की मांग कर रहा है। 

उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण(यूपी रेरा) की सुनवाई के दौरान बिल्डर पक्ष ने यूपी रेरा पीठ दो-के समक्ष दलील देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा रेरा में दाखिल तथ्य तोड़-मरोड़कर पेश किए गए हैं। बिल्डर ने शिकायतकर्ता पर बकाया धनराशि जमा न करने का आरोप लगाया है। और इस पर फैसला सुनाते हुए रेरा ने बिल्डर को जल्द से जल्द कब्जा देने का आदेश दिया है। साथ ही रेरा ने शिकायतकर्ता को भी आदेश दिया है कि वह बकाया धनराशि का भुगतान कर और विधिसम्मत तरीके से कब्जा प्राप्त करें। साथ ही 45 दिन के अंदर रेरा के आदेशों का अनुपालन न करने पर शिकायतकर्ता बिल्डर के खिलाफ रेरा के जरिए घर पर कब्जा प्राप्त करने की कार्रवाई कर सकता है।  

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