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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 18, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह को राहत, मिली अंतरिम जमानत

By Jagran NewsEdited By: Pooja Tripathi
Published: Tue, 18 Jul 2023 02:46 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jul 2023 03:31 PM (IST)

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए यौन शोषण के ...और पढ़ें

राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह।
राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें अदालत से राहत मिल गई। अदालत ने सांसद को पहलवान यौन शोषण मामले में अंतरिम जमानत प्रदान की है।

दिल्ली पुलिस की ओर से लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव पेश हुए। कोर्ट ने पूछा- जमानत के लिए आपके क्या तर्क हैं? दिल्ली पुलिस ने कहा-हमने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है। जमानत देने में शर्त तो होनी ही चाहिए।

20 जुलाई को होगी नियमित जमानत पर सुनवाई

इस पर कोर्ट ने बृजभूषण को 20 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि वह 20 जुलाई को नियमित जमानत पर बहस सुनने के बाद निर्णय लेगा।

कोर्ट ने बृज भूषण के अलावा दूसरे आरोपित विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दे दी है। 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।

इन-कैमरा प्रोसीडिंग के लिए हाईकोर्ट में कर सकते हैं अपील

कोर्ट में बृजभूषण के वकील ने कहा कि अब इस मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को आरोपपत्र की कापी दी जाएगी, लेकिन इस मामले में मीडिया के द्वारा अलग ट्रायल न चलाया जाए। जिस पर कोर्ट ने कहा कि अगर वह चाहते हैं इस मामले में इन-कैमरा प्रोसीडिंग हो तो हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं।