आठ करोड़ का जुर्माना चुकाएंगे राजपाल यादव, निचली अदालत ने ठहराया था दोषी
राजपाल के वकील सूरत सिंह ने अदालत में कहा कि राजपाल जुर्माना चुकाना चाहते हैं और उन्हें मामले में राहत मिलनी चाहिए।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। धोखाधड़ी के मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए अभिनेता राजपाल यादव एक साल के अंदर जुर्माना चुकाएंगे। मंगलवार को सुनवाई के दौरान राजपाल ने खुद यह जानकारी हाई कोर्ट को दी। उन्होंने अदालत को बताया कि वह अगस्त 2019 तक पूरा जुर्माना हर तीन महीने पर दो-दो करोड़ रुपये देकर चुकता कर देंगे। उन्होंने अदालत से अपील की कि उनका पासपोर्ट जब्त न किया जाए ताकि वह विदेश में काम कर सकें और इससे होने वाली कमाई से जुर्माने की रकम भर सकें।
30 नवंबर को होगी सुनवाई
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने राजपाल यादव को 30 नवंबर से पहले पहली किस्त के तौर पर दो करोड़ रुपये अदा करने के आदेश दिए। साथ ही 30 नवंबर तक उनका पासपोर्ट न जब्त करने का निर्देश भी दिया। राजपाल के वकील सूरत सिंह ने अदालत में कहा कि राजपाल जुर्माना चुकाना चाहते हैं और उन्हें मामले में राहत मिलनी चाहिए। राजपाल यादव पर 10.40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसमें दो करोड़ 40 हजार रुपये वह पहले ही दे चुके हैं और अगस्त 2019 तक में दो-दो करोड़ रुपये करके आठ करोड़ रुपये की रकम चुका देंगे। अदालत ने राजपाल का बयान दर्ज करते हुए सुनवाई के लिए 30 नवंबर तारीख तय कर दी।
यह था मामला
अभिनेता राजपाल यादव ने वर्ष 2010 में 'अता पता लापता' फिल्म के लिए दिल्ली के कारोबारी से पांच करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, लेकिन उन्होंने कर्ज की रकम वापस नहीं की। दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी ने राजपाल व अन्य के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़ी सात शिकायतें दर्ज कराई थीं।
7 मामलों में दोषी करार
मामले में कड़कडड़ूमा कोर्ट ने राजपाल को कई नोटिस भेजे, लेकिन वह अदालत नहीं पहुंचे। इस पर अदालत ने उन्हें वर्ष 2013 में 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। लंबे समय तक सुनवाई के बाद कड़कडड़ूमा कोर्ट ने अप्रैल 2018 में राजपाल और उनकी पत्नी राधा को चेक बाउंस समेत 7 मामलों में दोषी करार दिया था। राजपाल को 6 साल की सजा सुनाने के साथ 10.40 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।