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Delhi: क्रेडिट कार्ड की अवधि समाप्त होने के बावजूद भेजा बिल, उपभोक्ता फोरम ने दिया दो लाख के मुआवजे का आदेश

दिल्ली उपभोक्ता फोरम ने एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को एक क्रेडिट कार्डधारक को दो लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है। एसबीआई ने एक व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड के बिल का शुल्क का भुगतान न करने पर ब्लैकलिस्ट कर दिया था।

By Edited By: Abhi MalviyaPublished: Thu, 25 May 2023 09:36 PM (IST)Updated: Thu, 25 May 2023 09:36 PM (IST)
Delhi: क्रेडिट कार्ड की अवधि समाप्त होने के बावजूद भेजा बिल, उपभोक्ता फोरम ने दिया दो लाख के मुआवजे का आदेश
हालांकि, क्रेडिट रेटिंग के मामले में शिकायतकर्ता हुए नुकसान को पैसे के मामले में नहीं मापा जा सकता है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली उपभोक्ता फोरम ने एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को एक क्रेडिट कार्डधारक को दो लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

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एसबीआई ने एक व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड के बिल का शुल्क का भुगतान न करने पर ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इस पर फोरम ने कंपनी पर जुर्माना लगाया।

नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष मोनिका ए श्रीवास्तव ने कंपनी को सेवाएं प्रदान करने में कमी के लिए एक पूर्व पत्रकार एम जे एंथनी को राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। फोरम ने नोट किया कि कंपनी ने उन्हें काली सूची में शामिल कर दिया था।

इसके बाद क्रेडिट कार्ड के लिए उनके आवेदन को दूसरे बैंक ने अस्वीकार कर दिया था। फोरम ने कहा कि एसबीआइ शिकायतकर्ता को सेवाएं प्रदान करने में विफल रही है। हालांकि, क्रेडिट रेटिंग के मामले में शिकायतकर्ता हुए नुकसान को पैसे के मामले में नहीं मापा जा सकता है।

फोरम ने कंपनी को निर्देश दिया कि आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये शिकायतकर्ता को दे। ऐसा न करने पर देय राशि 3 लाख रुपये होगी। फोरम ने 20 मई को एंथनी की मुआवजे की मांग वाली शिकायत पर आदेश पारित किया।

रिपोर्ट इनपुट- शनि शर्मा


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