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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 23, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

सोशल मीडिया पर बिहार की महिला विधायक की आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए तुरंत हटाने के आदेश

Published: Fri, 23 Feb 2024 12:32 PM (IST)

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक फैसले में भाजपा महिला विधायक को बड़ी राहत देते हुए मीडिया संस्थानों को ...और पढ़ें

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार की महिला विधायक को दी बड़ी राहत।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार की महिला विधायक को दी बड़ी राहत।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बिहार की एक भाजपा महिला विधायक की उनके राजनीतिक सहयोगी के साथ छेड़छाड़ करके तस्वीरों को प्रसारित करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है।

अदालत ने अपमानजनक व छेड़छाड़ करके प्रसारित की गई तस्वीरों को हटाने का विभिन्न मीडिया हाउस, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और सर्च इंजनों को निर्देश दिया है।

अदालत ने मीडिया हाउस व इंटरनेट मीडिया को निर्देश दिया कि समान प्रकृति की तस्वीरें प्रकाशित न करें।

ऐसे की गई तस्वीरों से छेड़छाड़

महिला विधायक ने याचिका दायर कर दावा किया है कि तस्वीरों से छेड़छाड़ करके विधायक और उनके राजनीतिक सहयोगी को एक-दूसरे के करीब दिखाया गया है।

महिला विधायक की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने अंतरिम आदेश पारित करने की मांग करते हुए तर्क दिया था कि संबंधित छवियों से उनकी मुवक्किल की छवि को नुकसान हुआ है।