Jaypee के प्रोजेक्ट्स में निवेश करने वाले फ्लैट खरीदारों के बड़ी खबर, मिलेगा फ्लैट !
जस्टिस एएम खानविल्कर और अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने कहा कि पीड़ित होम बायर्स के सभी विवादों पर कंज्यूमर फोरम में फैसला सुनाया जाना होगा।
नई दिल्ली, आइएएनएस। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने निर्माण क्षेत्र की कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (Jp Associates Limited) से जुड़े मामले में देश की सर्वोच्च उपभोक्ता अदालत के फैसले को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। इसके चलते अब जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जेआइएल) के होम बायर्स जेआइएल की पैरेंट कंपनी जेएएल के खिलाफ उपभोक्ता अदालतों में जा सकेंगे, ताकि उन्हें मुआवजा और अपने फ्लैटों पर कब्जा मिल सके।
जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) की सहयोगी कंपनी जेआइएल फिलहाल दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन (एलआइसी) ने विगत 30 सितंबर, 2015 जेआइएल को एनपीए घोषित कर दिया था।
वहीं, कुछ अन्य कर्जदाताओं ने भी इसे 31 मार्च, 2016 में एनपीए घोषित किया था। इसके बाद 9 अगस्त, 2017 को नेशनल कंपनी लॉ टिब्यूनल (एनसीएलटी) ने जेआइएल के वित्तीय कर्जदाता आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड की ओर से याचिका दाखिल की। इससे दिवालिया प्रक्रिया को थोड़ी रफ्तार मिलेगी। इस बीच, जेएएल के एक प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है।
जस्टिस एएम खानविल्कर और अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने कहा कि पीड़ित होम बायर्स के सभी विवादों पर कंज्यूमर फोरम में फैसला सुनाया जाना होगा। इसमें जेएएल के मामलों पर मेरिट के हिसाब से फैसला सुनाया जाएगा।