Bhima koregaon violence: दिल्ली हाई कोर्ट में आज आरोपी गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर सुनवाई
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में आरोपी गौतम नवलखा की की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपित गौतम नवलखा की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आज इस मामले में दिल्ली कोर्ट का फैसला आना है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत याचिका लंबित होने के बावजूद भी भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपित सोशल एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई ले जाने की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाया।
न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने जांच एजेंसी की खिंचाई करते हुए कहा कि नवलखा को दिल्ली से मुंबई ले जाने में बेवजह की जल्दीबाजी दिखाई है। पीठ ने कहा कि नवलखा के मामले में जांच एजेंसी मुंबई से दिल्ली तक आवेदन दाखिल कर ई-मेल पर आदेश ले रही है और जमानत याचिका पर लंबित होने के बावजूद भी 26 मई को ट्रेन से मुंबई लेकर गई। पीठ ने रिकॉर्ड पर लिया कि जांच एजेंसी को स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था और एजेंसी ने याचिका का विरोध करते हुए शपथ पत्र दाखिल किया है।नवलखा की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता नित्या रामाकृष्णन ने पीठ को बताया कि 23 मई को जांच एजेंसी ने एनआइए दिल्ली के विशेष न्यायाधीश से 22 जून तक न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। वहीं, 24 मई को जांच एजेंसी ने मुंबई एनआइए विशेष न्यायाधीश के समक्ष प्रोडक्शन वारंट की मांग करते हुए आवेदन दाखिल किया था।
उन्होंने बताया कि मुंबई विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया और 25 मई को जांच एजेंसी ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को आवेदन ईद के अवकाश के दिन आवेदन देकर नवलखा को दिल्ली से मुंबई शिफ्ट करने का ट्रांसिट आदेश की मांग की। उन्होंने कहा कि एनआइए कोर्ट की अनुमति पर नवलखा को 26 मई को ट्रेन से मुंबई ले जाया गया और वह वर्तमान में तलोजा जेल में बंद हैं। इस दौरान जांच एजेंसी ने जमानत याचिका के संबंध में मुंबई विशेष न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनआइए को कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि मुंबई में सर्वाधिक कोरोना का खतरा है और याचिकाकर्ता को वहां ले जाकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाला गया है।
सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी के जांच अधिकारी ने कहा कि 23 मई को वारंट के संबंध में मुंबई अदालत में आवेदन दिया गया था और अगले दिन अदालत ने वारंट जारी किया था। पीठ ने इस पर जांच अधिकारी को सभी जानकारी के साथ शपथ पत्र दाखिल करने और मुंबई पहुंचने के बाद किए गए नवलखा के चिकित्सा परीक्षण की रिपोर्ट को पेश करने का आदेश दिया। पीठ ने साथ ही तिहाड़ जेल प्रशासन को भी नवलखा के अंतिम चिकित्सा परीक्षण की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। याचिका पर अगली सुनवाई 3 जून को होगी।
31 दिसंबर 2018 को महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगांव गांव में हिंसा हुई थी और इसी की जांच के मामले में दिल्ली समेत कई राज्यों में छापेमारी की गई। नवलखा ने कई तरह की बीमारी से ग्रसित होने का हवाला देकर अंतरिम जमानत देने की मांग की थी। समाप्त विनीत 28 मई