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2012 Delhi Nirbhaya Case: निर्भया के दोषियों के वकील को मिला दिल्ली बार काउंसिल का नोटिस

2012 Delhi Nirbhaya Case पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील एपी सिंह पर सख्त आदेश देते हुए दिल्ली बार काउंसिल से कार्रवाई करने के लिए कहा था।

By JP YadavEdited By: Published: Sat, 18 Jan 2020 09:21 AM (IST)Updated: Sat, 18 Jan 2020 02:07 PM (IST)
2012 Delhi Nirbhaya Case: निर्भया के दोषियों के वकील को मिला दिल्ली बार काउंसिल का नोटिस
2012 Delhi Nirbhaya Case: निर्भया के दोषियों के वकील को मिला दिल्ली बार काउंसिल का नोटिस

नई दिल्ली, एएनआइ। 2012 Delhi Nirbhaya Case: निर्भया मामले में फांसी की सजा पाए चारों दोषियों अक्षय सिंह ठाकुर, विनय कुमार शर्मा, पवन कुमार गुप्ता और मुकेश सिंह में से तीन के वकील एपी सिंह को दिल्ली  बार काउंसिल (Bar Council of Delhi) ने नोटिस जारी किया है। 

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बता दें कि पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील एपी सिंह पर सख्त आदेश देते हुए दिल्ली बार काउंसिल से कार्रवाई करने के  लिए कहा था। इसी के साथ वकील पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। वकील एपी सिंह पर आरोप है कि समन जारी होने के बाद भी वे कोर्ट में मौजूद नहीं थे। 

यह है पूरा मामला

यहां पर बता दें कि एपी सिंह पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने मुवक्किल पवन कुमार गुप्ता को फांसी के फंदे से बचाने के लिए जो कागजात पेश किए। इस पर कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए समन जारी होने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने पर फटकार लगाने के साथ 25 हजार का जुर्माना लगाया। वहीं, झूठी जानकारी देने पर कोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल से वकील एपी सिंह पर कड़ी कार्रवाई करने साथ इसकी जानकारी देने के लिए भी कहा था। 

यहां पर बता दें दिल्ली के वसंत विहार इलाके में 16 दिसंबर, 2012 को निर्भया के साथ छह दरिंदों (राम सिंह, एक नाबालिग, अक्षय सिंह ठाकुर, विनय कुमार शर्मा और मुकेश सिंह) ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। 

छह दरिंदों ने निर्भया के साथ इस कदर शारीरिक नुकसान पहुंचाया कि इलाज के दौरान विदेशी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 

इसके बाद देश भर में लोगों में गुस्सा फैल गया। खासकर दिल्ली में जमकर प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने कानून में बदलाव भी किया।

इसके बाद फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला। पहली निचली अदालत फिर दिल्ली हाई कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट भी चारों दोषियों को अक्षय, मुकेश, विनय और पवन को फांसी की सजा सुना चुका है। 

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