जानिए कैसे इसका सेवन करने वाले फैला सकते हैं संक्रमण
दिल्ली में सुगंधित तंबाकू और तंबाकू युक्त हर तरह के उत्पादों की बिक्री व भंडारण पर रोक लगा दी गई है। इसमें गुटखा पान मसाला सहित हर वह उत्पाद शामिल हैं ।
नई दिल्ली [रणविजय सिंह]। दिल्ली सरकार के खाद्य संरक्षा विभाग ने राजधानी में तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत सुगंधित तंबाकू और तंबाकू युक्त हर तरह के उत्पादों की बिक्री व भंडारण पर रोक लगा दी गई है। इसमें गुटखा, पान मसाला सहित हर वह उत्पाद शामिल हैं जिसमें निकोटीन व तंबाकू का मिलावट शामिल है। इसलिए ऐसे तंबाकू उत्पादों की बिक्री व भंडारण करना गैर कानूनी है। ऐसे में तंबाकू उत्पादों को बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर इस आदेश को बेहद अहम माना जा रहा है।
तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक
खाद्य संरक्षा विभाग ने खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम के तहत यह प्रतिबंध लगाया है। इसमें कहा गया है कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इसलिए सु्गंधित तंबाकू और तंबाकू से तैयार हर उत्पाद की बिक्री व भंडारण पर एक साल तक रोक रहेगा।
गुटखे पर पहले से है प्रतिबंध
दिल्ली में गुटखे पर पहले से ही प्रतिबंध है। अब खैनी को छोडकर हर तरह के तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य तंबाकू नियंत्रण सेल के प्रभारी डॉ बीएस चारण ने कहा कि तंबाकू के सेवन से मुंह में लार अधिक बनती है। इस वजह से तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों में सार्वजनिक जगहों पर थूकने की अदात अधिक होती है।
बढ़ जाता है कोरोना के संक्रमण का खतरा
इससे कोरोना का संक्रमण होने का खतरा भी है। इसलिए तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश एक बेहतर कदम है। इन दिनों सुपारी में भी तंबाकू मिलाकर बेचा जाता है। अब इस पर भी रोक लग सकेगी। उल्लेखनीय है कि कोरोना के बढते संक्रमण के कारण सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी 500 से एक हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में अब तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भी जारी किया गया है। तंबाकू कैंसर, टीबी, हार्ट अटैक, लकवा सहित कई बीमारियों का बडा कारण है।