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School Reopening 2021 News: दिल्ली में फिलहाल 10वीं और 12वीं तक के छात्र-छात्राएं ही जा सकेंगे स्कूल, पढ़िये- पूुरी गाइडलाइन

School Reopening 2021 News स्कूलों की तरह ही दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों में भी कोरोना प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करना होगा। यदि किसी बाजार में नियमों का उल्लंघन होते पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

By Jp YadavEdited By: Published: Mon, 09 Aug 2021 08:38 AM (IST)Updated: Mon, 09 Aug 2021 08:38 AM (IST)
School Reopening 2021 News: दिल्ली में फिलहाल 10वीं और 12वीं तक के छात्र-छात्राएं ही जा सकेंगे स्कूल, पढ़िये- पूुरी गाइडलाइन
School Reopening 2021 News: दिल्ली में फिलहाल 10वीं और 12वीं तक के छात्र-छात्राएं ही जा सकेंगे स्कूल, पढ़िये- पूुरी गाइडलाइन

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत सोमवार से दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजारों को खोला जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में 10वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए खोले जाने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि, यह अनुमति नामांकन, बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल गतिविधियों के लिए ही दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority) ने रविवार शाम को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूलों में कोरोना वायरस संक्रमण के नियमों का सभी को पालन करना होगा। शिक्षकों और छात्रों के लिए कोरोना के नियमों का पालन हर हाल में अनिवार्य होगा। इसी तरह दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों में भी कोरोना प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करना होगा। यदि किसी बाजार में नियमों का उल्लंघन होते पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। 

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इन नियमों का करना होगा पालन

  • सभी शिक्षकों को स्कूल आने से पहले RTPCR टेस्ट कराना होगा और उसकी नेगेटिव रिपोर्ट जमा करनी होगी।
  •  शिक्षकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी छात्र स्कूलों में कोविड -19 सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं।
  • कक्षाओं और शौचालयों को भी समय-समय पर सैनिटाइज़ किया जाएगा।
  • कक्षाओं और कर्मचारियों के कमरे में बैठने की व्यवस्था शारीरिक दूरी को ध्यान में रखकर की जाएगी।
  • सभी स्कूलों में कोविड -19 दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर भी लगाएंगे।
  • कक्षा 1से 8 तक हर दिन 50 फीसद छात्र-छात्राएं ही बुलाए जा सकेंगे।
  • यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र-छात्राओं की 50 फीसदी से अधिक उपस्थिति नहीं होगी।
  • अलग-अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को बुलाने के लिए दिन भी तय होंगे। 
  • कक्षा में छात्र-छात्राओं के बीच न्यूनतम 6 फुट की दूरी रहे।
  • स्कूल के गेट खुले रखे जाएंगे, ताकि एक जगह भीड़ न हो।
  • अभिभावकों और विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है।
  • स्कूल के गेट पर ही डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर और साबुन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 

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