लाखों रुपये खर्च कर भी खतरे में रह रहे 120 परिवार, ये आपकी सोसायटी तो नहीं
एसोटेक बिल्डर के सेक्टर-44 स्थित सिलेस्ट टॉवर और सेक्टर-78 विंडसर कोर्ट में फायर डिपार्टमेंट को मिली थीं खामियां। नोटिस के बाद भी नहीं किया दुरुस्त।
नोएडा (जेएनएन)। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव में दो बहुमंजिला इमारतों के गिरने से नौ लोगों की मौत के बाद अवैध निर्माण का मुद्दा गरमा गया है। हालांकि लाखों करोड़ों रुपये के फ्लैट बेच रहे नामी बिल्डरों की सोसायटी में भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। नोएडा की दो पॉश सोसायटी का ऐसा ही एक मामला सामने आया है। इस बहुमंजिला सोसायटी में फायर फाइटिंग के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं। इस वजह से इन दोनों सोसायटी में रह रहे 120 परिवारों की जिंदगी पर हर वक्त खतरा मंडरा रहा है। हैरानी की बात ये है कि फायर डिपार्टमेंट द्वारा व्यवस्था दुरुस्त करने के बाद भी बिल्डर ने कुछ नहीं किया। लिहाजा फायर डिपार्टमेंट ने बिल्डर के खिलाफ जिला न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया है।
आग का खतरा नोएडा की जिन दो पॉश सोसयटियों पर मडंरा रहा है उसमें सेक्टर-44 स्थित सिलेस्ट टॉवर और सेक्टर-78 स्थित विंडसर कोर्ट शामिल है। ये दोनों सोसायटियां एसोटेक बिल्डर की हैं। सेक्टर-44 का सिलेस्ट टॉवर 121 मीटर ऊंचा है। इसमें 20 से अधिक परिवार रह रहे हैं। सेक्टर-78 स्थित विंडसर कोर्ट की ऊंचाई 60 मीटर है। इस सोसायटी में 100 से अधिक परिवार रह रहे हैं। फायर डिपार्टमेंट ने कुछ समय पहले दोनों सोसायटियों की जांच की थी। जांच में दोनों सोसायटियों में फायर फाइटिंग के पुख्ता इंतजाम नहीं मिले थे।
नोएडा के चीफ फायर ऑफिसर (सीएफओ) अरूण कुमार सिंह ने बताया कि जांच में खामी मिलने पर दोनों सोसायटियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। बावजूद बिल्डर ने कोई सुधार नहीं किया। इसलिए सीजेएम कोर्ट में एसोटेक बिल्डर के डायरेक्टर संजय श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। बिल्डर की तरफ से घोर लापरवाही बरती जा रही है। अगर इन सोसायटियों में आग लगती है तो सैकड़ों लोग की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा एक दर्जन से ज्यादा हाउसिंग सोसायटियों को भी उनके यहां फायर फाइटिंग की व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया है। अगर अन्य सोसायटियां भी लापरवाही बरतती हैं तो उनके खिलाफ भी न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।