मानहानि केसः गुर्दे की बीमारी से पीड़ित वित्त मंत्री अरुण जेटली को कोर्ट से मिली बड़ी राहत
जेटली के वकील माणिक डोगरा ने कहा कि भाजपा नेता का इलाज चल रहा है, वह अदालत में पेश नहीं हो सके।
नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) के मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने अरुण जेटली व आरोपित कुमार विश्वास को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है।
उक्त मामले में अरुण जेटली से माफी मांगने के बाद कोर्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री केजरीवाल, आम आदमी पार्टी सदस्य राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशुतोष व दीपक बाजपेयी के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा खत्म कर दिया था। जबकि, माफी न मांगने पर विश्वास को राहत नहीं मिली है।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल के समक्ष जेटली के वकील माणिक डोगरा ने कहा कि भाजपा नेता का इलाज चल रहा है, वह अदालत में पेश नहीं हो सके।
वहीं, विश्वास के वकील मोहम्मद इरशाद ने भी विश्वास के कई कार्यक्रमों में व्यस्त होने की बात करते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट की माग की। कोर्ट ने दोनों के आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। मामले में अगली सुनवाई 11 मई को होगी।
ज्ञात हो कि डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 10 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा किया था।