सेना के डॉक्टर पर चलेगा अफगानी महिला से दुष्कर्म का मुकदमा, विवाहित होने की बात छुपाकर काबुल में किया था निकाह
अफगानी महिला की वर्षों पुरानी शिकायत पर कड़कड़डूमा कोर्ट के आदेश के बाद सेना के एक वरिष्ठ चिकित्सक पर दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा चलेगा। महानगर दंडाधिकारी सोनिका के कोर्ट ने मुकदमा चलाने का आदेश किया है। (सांकेतिक तस्वीर)
पूर्वी दिल्ली, जागरण संवाददाता। अफगानी महिला की वर्षों पुरानी शिकायत पर कड़कड़डूमा कोर्ट के आदेश के बाद सेना के एक वरिष्ठ चिकित्सक पर दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा चलेगा। महानगर दंडाधिकारी सोनिका के कोर्ट ने मुकदमा चलाने का आदेश किया है।
पीड़िता ने पहली बार वर्ष 2009 में भारत आकर दावा किया था कि आरोपित ने अपने विवाहित होने की बात छिपाकर उससे काबुल में निकाह किया था।
पीड़िता की उम्र इस वक्त 32 वर्ष है। उसने कोर्ट में दाखिल शिकायत में आरोप लगाया था कि सेना में मेजर रैंक के वरिष्ठ चिकित्सक ने काबुल के इंदिरा गांधी अस्पताल में तैनाती के दौरान वर्ष 2006 में इस्लाम धर्म अपनाकर उससे निकाह किया था उस वक्त वह 16 वर्ष दो माह थी।
वहां किराये के मकान में वह दोनों पति-पत्नी के रूप में रहे थे। कुछ हफ्तों बाद वह नौकरी संबंधी काम का बहाना बनाकर भारत चला गया और फिर काबुल नहीं लौटा। कई बार पूछने पर उसने बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। इसके बाद चिकित्सक ने मेरे या मेरे रिश्तेदारों का फोन उठाना भी बंद कर दिया।
शिकायत में कहा गया है कि भारत उसने चिकित्सक के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज कराया था। वह दिल्ली हाई कोर्ट व अन्य न्यायिक मंचों से गुजरते हुए वापस निचली अदालत पहुंची और न्याय की मांग की।
महानगर दंडाधिकारी के कोर्ट में पीड़िता की ओर से दलील दी गई कि उसने चिकित्सक को पत्नी के तौर पर संबंध बनाने की इजाजत दी थी। ऐसे में उसे चिकित्सक की वैध पत्नी का दर्जा दिया जाए, नहीं तो आरोपित पर दुष्कर्म का मुकदमा चलाया जाए।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि रिकार्ड के अवलोकन से पता चलता है कि महिला ने चिकित्सक के साथ विवाह के वीडियो की सीडी पटल पर रखी थी। उस वीडियो को विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने उचित प्रमाणित किया था। यह भी मालूम होता है कि आरोपित ने यौन संबंध बनाए थे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि आरोपित पर दुष्कर्म का मुकदमा चलना चाहिए।
इस मामले से संबंधित दस्तावेजों की जांच के लिए अब 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। चिकित्सक के वकील ने आपत्ति जताते हुए दलील दी कि यह मामला इस कोर्ट में सुनवाई के योग्य नहीं है, क्योंकि कथित घटना अफगानिस्तान की बताई गई है। जिसे कोर्ट ने नहीं माना। आरोपित चिकित्सक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का है।
रिपोर्ट इनपुट- आशीष गुप्ता