SC के बाद आम्रपाली को फायर ब्रिगेड से भी झटका, लोगों की जान से कर रहा खिलवाड़
अग्निशमन व्यवस्था न कराए जाने पर विभाग द्वारा कई बार बिल्डर को नोटिस दिया गया। बावजूद बिल्डर ने व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया। इसलिए जिला कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है।
नोएडा (जेएनएन)। चारों तरफ से विवाद और कानूनी शिकंजे में फंसे होने के बावजूद आम्रपाली बिल्डर के रवैये में कोई सुधार नहीं हो रहा है। बिल्डर की मनमानी पहले की तरह अब भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब नोएडा के अग्निशमन विभाग ने बिल्डर को बड़ा झटका दिया। अग्निशमन विभाग ने बिल्डर के खिलाफ गौतमबुद्धनगर की जिला अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है।
नोएडा के अग्निशमन अधिकारी (एफएसओ) प्रथम कुलदीप कुमार ने बताया कि आम्रपाली बिल्डर ने अपने सेक्टर-45 प्लॉट नंबर जीएच-03 स्थित सैफायर प्रोजेक्ट में अग्निशमन व्यवस्था दुरुस्त नहीं की थी।
नियमानुसार अग्निशमन व्यवस्था न कराए जाने पर विभाग द्वारा कई बार बिल्डर को नोटिस दिया जा चुका है। बावजूद बिल्डर ने व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया। इसे देखते हुए बुधवार को बिल्डर के सीएमडी अनिल शर्मा को आरोपी बनाते हुए मामले में जिला कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है।
एफएसओ ने बताया कि बिल्डर के खिलाफ ये कार्रवाई विभाग के उपनिदेशक, मेरठ परिक्षेत्र के आदेश और मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देशन में की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग जल्द ही कुछ और बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। विभाग एक दर्जन से ज्यादा बिल्डर प्रोजेक्ट को उनके यहां अग्निशमन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नोटिस जारी कर चुका है।