जेवर एयरपोर्ट का रास्ता साफ, किसानों की इलाहाबाद हाइकोर्ट में डाली गई याचिका खारिज
जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कानूनी दांव पेंच अब खत्म हो गया है। किसानों की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली गई याचिका खारिज हो गई है।
नोएडा, जेएनएन। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कानूनी दांव पेंच अब खत्म हो गया है। किसानों की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली गई याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट के आदेश के बाद अब मुआवजा बांटने का रास्ता साफ हो गया है। इससे जेवर एयरपोर्ट के काम में अब तेजी आएगी।
दरअसल एयरपोर्ट प्रभावित गांव किशोरपुर के ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में सात याचिकाएं दायर की थी। उन्होंने हाई कोर्ट से जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना रद करने का अनुरोध किया था।
जेवर एयरपोर्ट के लिए रोही, परोही, दयानतपुर, बनबारीवास, किशोरपुर, रन्हेरा गांव की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। कुल 1334 हेक्टेयर जमीन ली जानी है। इसमें 94 हेक्टेयर जमीन सरकारी है। जमीन अधिग्रहण की धारा 19 की कार्रवाई चल रही है।
किशोरपुर गांव के ग्रामीण योगेश, महेश कुमार, देवदत्त, चंद्रभान, कुंवरपाल सिंह आदि ने एयरपोर्ट की जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने अधिग्रहण की अधिसूचना रद करने के साथ ही धारा 11 व 19 की कार्रवाई पर स्थगन की मांग की थी। ग्रामीणों ने अपनी याचिका में ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र में अधिसूचित कर दो गुना मुआवजा समेत विभिन्न बिंदुओं को शामिल किया था।
ग्रामीणों ने दावा किया था कि जमीन अधिग्रहण के लिए किशोरपुर गांव के लोगों की सत्तर फीसद सहमति नहीं थी। इसके बावजूद जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरु कर दी गई। हाई कोर्ट में दायर याचिका में यमुना प्राधिकरण को भी याचिका में पार्टी बनाया गया था।