राजस्थान माड्यूल की गिरफ्तारी के बाद टूट गई थी देश में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन की कमर
सात साल पहले इन आतंकियों की गिरफ्तारी से देश में ध्वस्त हो गया था आइएम का नेटवर्क। जयपुर में विगत मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाए गए इंडियन मुजाहिदीन (आइएम) के 12 आतंकियों में से चार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जयपुर में विगत मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाए गए इंडियन मुजाहिदीन (आइएम) के 12 आतंकियों में से चार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। स्पेशल सेल के चार आतंकियों को गिरफ्तार करने के बाद धीरे-धीरे आतंकियों की पूरी साजिश की परतें खुलने लगी थीं और उसके बाद एक के बाद एक आठ अन्य आतंकियों की गिरफ्तारी कर आइएम के राजस्थान माड्यूल को ध्वस्त कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस के मौजूदा आयुक्त एसएन श्रीवास्तव उस समय स्पेशल सेल के विशेष आयुक्त थे।
एसएन श्रीवास्तव ने बताया कि आतंकियों के हैंडलर जयपुर में थे, जहां से वे देश के अलग-अलग हिस्सों में विस्फोट की साजिश रच रहे थे। मार्च, 2014 में स्पेशल सेल ने सबसे पहले जिया उर रहमान उर्फ वकास को गिरफ्तार किया था। वकास को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ का पूरा सहयोग मिल रहा था।
वकास की गिरफ्तारी के बाद स्पेशल सेल ने जयपुर निवासी मोहम्मद महरूफ, मोहम्मद वकार अजहर और जोधपुर निवासी शाकिब अंसारी को गिरफ्तार किया था। इनके पास से बड़ी संख्या में विस्फोटक, आइईडी और टाइमर सहित अन्य सामान बरामद हुआ था। इनकी गिरफ्तारी के बाद राजस्थान पुलिस ने भी आइएम के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया था। दोषियों में ज्यादातर पेशे से इंजीनियर थे, लेकिन काम आइएम के लिए कर रहे थे।
देश के अलग-अलग हिस्सों में विस्फोट के लिए बम बनाने का काम जयपुर में ही किया जाता था। आइएम के राजस्थान माड्यूल की गिरफ्तारी से देश में आइएम की कमर टूट गई थी। इनके खिलाफ देशद्रोह, आतंकी साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध करने सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
अदालत ने जिया उर रहमान, मोहम्मद अम्मार, मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद आकिब, अब्दुल वाहिद गौरी, मोहम्मद वकार, अब्दुल माजिद उर्फ अद्दा, मोहम्मद मारूफ, वकार अजहर, बरकत अली, मोहम्मद साकिब अंसारी व अशरफ अली खान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलिस जांच के बाद दायर आरोपपत्र में आरोप लगाया गया था कि आइएम देश में आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहा है। अदालत ने इस तथ्य को माना और दोषियों को सजा दी।