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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 03, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Delhi News: सुब्रमण्यम स्वामी की सुरक्षा के लिए किए गए पर्याप्त प्रबंध, दिल्ली HC में केंद्र सरकार ने रखा पक्ष

By Vineet TripathiEdited By: JP Yadav
Published: Thu, 03 Nov 2022 11:56 AM (IST)Updated: Thu, 03 Nov 2022 12:26 PM (IST)

वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता के माध्यम से आवेदन दाखिल कर स्वामी ने कहा था कि सरकारी आवास छोड़ने के लिए ...और पढ़ें

भाजपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की फाइल फोटो।
भाजपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की फाइल फोटो।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। निजी आवास में सुरक्षा व्यवस्था करने में केंद्र सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए भाजपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर आवेदन पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। इस पर केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ के समक्ष कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं।

केंद्र का तर्क है मिली है जेड प्लस सुरक्षा

स्वामी के आवेदन पर केंद्र सरकार ने एडिशनल सालिसिटर जनरल संजय जैन के माध्यम से हलफनामा दाखिल कर पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता को मिली जेड-प्लस सुरक्षा के तहत उनकी सुरक्षा के संबंध में किए गए इन्तजाम से सुरक्षा एजेंसियां भी संतुष्ट हैं।

स्वामी ने लगाए थे सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप 

वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता के माध्यम से आवेदन दाखिल कर स्वामी ने कहा था कि सरकारी आवास छोड़ने के लिए सहमत होने पर केंद्र ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक ऐसी कोई व्यवस्था की गई है।

गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार को अदालत ने सुरक्षा के संबंध में केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि स्वामी न केवल एक नागरिक हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है।अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा था कि वह स्वामी को उनके निजी आवास पर सुरक्षा प्रदान करने की योजना कैसे बना रही है। अदालत ने नोट किया कि स्वामी की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों के रहने के लिए अभी तक कोई बुनियादी ढांचा नहीं बनाया गया है।

उचित कदम उठाने का दिया गया था आश्वासन

पीठ ने ये सवाल तब किया जब केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा था कि सरकार स्वामी को सुरक्षा देना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि स्वामी के पास दिल्ली में घर है और जब वह वहां पर शिफ्ट होंगे तो सुरक्षा एजेंसी उचित कदम उठाएगी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र के इस तर्क को खारिज कर दिया था कि त्योहारी सीजन के दौरान शहर भर में सुरक्षा के प्रबंधन में कर्मियों के लगे होने के कारण व्यवस्था नहीं की जा सकी। अदालत ने पूछा क्या आपने उनसे सुरक्षा कवर वापस ले लिया है और उन्हें त्योहारों के दौरान सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए कहा है? पीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार को मामले में बेहतर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई तीन नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।